हर पात्र व्यक्ति और परिवार को निर्धारित मात्रा में नि:शुल्क राशन उपलब्ध करवाएं, कोई भी पात्र राशन से न रहे वंचित - विधायक पटेल | Har patr vyakti or parivar ko nirdharit matra main ni shulk rashan uplabdh karwaye

हर पात्र व्यक्ति और परिवार को निर्धारित मात्रा में नि:शुल्क राशन उपलब्ध करवाएं, कोई भी पात्र राशन से न रहे वंचित - विधायक पटेल

राजनैतिक दलों के कार्यकर्ता प्रत्येक पात्र परिवार और व्यक्ति को राशन दिलवाने में करे मदद

हर पात्र व्यक्ति और परिवार को निर्धारित मात्रा में नि:शुल्क राशन उपलब्ध करवाएं, कोई भी पात्र राशन से न रहे वंचित - विधायक पटेल

आलीराजपुर (रफीक क़ुरैशी) - जिले में हर पात्र व्यक्ति और परिवार को निर्धारित मात्रा में नि:शुल्क राशन उपलब्ध करवाया जाए, कोई भी पात्र व्यक्ति या परिवार राशन से वंचित नहीं रहे। यदि राशन वितरण में अनियमितता या लापरवाही की शिकायतें प्राप्त हुई तो संबंधित के खिलाफ प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। यदि इसके बावजूद भी राशन वितरण में गडबड की शिकायत या सूचनाएं मिली तो जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। ये बात विधायक मुकेश पटेल ने शनिवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कही। उन्होने कहा कि सभी राजनैतिक दलों के कार्यकर्ता प्रत्येक पात्र परिवार और व्यक्ति को राशन दिलवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और आवश्यक मदद करे। उन्होने कहा कि कोरोना के इस संकटकाल में किसी भी व्यक्ति को राशन प्राप्त करने में कोई समस्या या शिकायत हो तो जिले का कोई भी व्यक्ति तुरंत मेरे मोबाइल नंबर 9425487200 पर सूचित करे ताकि मेरे द्वारा तुरंत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

विधायक पटेल ने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए प्रति पात्र व्यक्ति 5 किलो के हिसाब से "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 माह का और "मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना " अंतर्गत 3 माह का एकमुश्त निःशुल्क राशन पात्र लोगो को मिलेगा। प्राथमिक पात्र हितग्राहियों को इस प्रकार कुल खाद्यान्न प्रति व्यक्ति/ सदस्य को मिलेगा 25 किलो राशन।

उन्होने बताया कि राज्य शासन द्वारा निर्णय किया गया है कि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत सार्वजानिक वितरण प्रणाली में पात्र हितग्राही (अन्त्योदय राशन कार्ड एवं प्राथमिक परिवार) को माह अप्रैल, मई एवं जून 21 में एकमुश्त राशन निःशुल्क प्रदाय किया जाएगा। जिससे प्रत्येक उपभोक्ता को 5 किलो खाद्यान (गेंहू और चावल) प्राप्त करने की पात्रता होगी।

जिन उपभोक्ताओं द्वारा सशुल्क माह अप्रैल या मई या दोनों माह का राशन प्राप्त कर लिया गया हो ऐसे उपभोक्ता माह जुलाई 21 एवं अगस्त 21  में निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र होंगे। इस प्रकार 3 माह अप्रैल, मई, जून का खाद्यान उपभोक्ताओं को निःशुल्क वितरण किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना" के तहत माह मई एवं जून 2021 में उक्त पात्र हितग्राहियों को दो माह मई तथा जून  का निःशुल्क 5 किलो प्रति सदस्य के मान से गेहूं वितरण किया जाएगा। इस प्रकार उक्त दोनों योजना में कुल 25 किलो खाद्यान प्रत्येक सदस्य निःशुल्क वितरण किया जाएगा।

उन्होने जिले के पात्र उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि वे उक्त योजनाओं का लाभ कोरोना काल में आवश्यक रूप से प्राप्त करें। यदि उचित मूल्य दुकान विक्रेता उपरोक्त मात्रा में प्रदाय नहीं करते हुए कालाबाजारी करते हैं तो उनके विरुद्ध कडी कार्रवाई करवाई जाएगी। 

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