तीन माह का एक मुश्त निःशुल्क राशन वितरण कराने संबंधी निर्देश जारी
बुरहानपुर (अमर दिवाने) - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों को आदेश जारी होने की दिनांक से माह अप्रैल, मई एवं जून, 2021 का एक मुश्त निःशुल्क राशन वितरित करने के निर्देश दिये गये थे। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, आयुक्त नगर निगम, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बुरहानपुर/नेपानगर, प्रबंधक मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम, सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी समस्त बुरहानपुर (ग्रामीण एवं शहरी), खकनार, नेपानगर, शाहपुर को निर्देश दिये है।
उन्होंने निर्देशित किया है कि उक्त निर्देश के अतिरिक्त जिन पात्र हितग्राहियों ने माह अप्रैल, 2021 में सशु:ल्क राशन प्राप्त कर लिया हैं या अप्रैल, मई 2021 का सशु:ल्क राशन प्राप्त कर लिया हैं। उनका समायोजन कर आगामी तीन माह का राशन निःशुल्क वितरित किया जायें अर्थात प्रत्येक हितग्राही को कुल 3 माह का राशन निःशुल्क वितरित किया जाना सुनिश्चित करें।