झाबुआ जिले में 30 अप्रैल तक बढ़ा, कोरोना कर्फ्यू, आदेश जारी
झाबुआ प्रशासन ने नियमानुसार आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं को दी छुट
झाबुआ-पेटलावद (संदीप बरबेटा) - झाबुआ जिला प्रशासन जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर सोमेश मिश्रा द्वारा कोरोना महामारी के विकराल रूप को देखते हुए प्रतिबंधित आदेश जारी किया गया।
आदेश अनुसार कोरोना कर्फ्यू को संपूर्ण झाबुआ जिले के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया, कर्फ्यू के अंतर्गत प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण आवश्यक सेवाओं तथा वस्तुओं हेतु नियमानुसार छूट दी गई है, तथा विवाह समारोह तथा अन्य कार्यक्रम हेतु प्रतिबंधित आदेश जारी किए हैं,
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