नागरिक कोविड 19 की गाइड लाइन का करे प्रयोग, अन्यथा होगी सख्ती से कार्यवाही | Nagrik covid 19 ki guideline ka kre prayog anyatha hogi sakht karyawahi

नागरिक कोविड 19 की गाइड लाइन का करे प्रयोग, अन्यथा होगी सख्ती से कार्यवाही

जिला कलेक्टर के निर्देश अनुसार जिला जनसंपर्क कार्यालय से हुआ प्रेस नॉट जारी नागरिक कोविड 19 की गाइड लाइन का करे प्रयोग अन्यथा होगी सख्ती से कार्यवाही

नागरिक कोविड 19 की गाइड लाइन का करे प्रयोग, अन्यथा होगी सख्ती से कार्यवाही

भिंड (मधुर कटारे) - कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए एवं उसके संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिये कलेक्टर ने धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस ने बताया की विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) बीमारी के संक्रमण फैलने की गंभीर स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये इसे महामारी (Pandemic) घोषित किया गया है। वर्तमान में देश के कई राज्यों में एवं मध्यप्रदेश राज्य के कुछ जिलों में कोरोना वायरस का संक्रमण पुनः त्वरित गति से फैल रहा है जिससे कोरोना संकमितों की संख्या में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी हो रही है।

भिण्ड जिले में वर्तमान में कोविड संक्रमित व्यक्तियों के पुनः मामले प्रकाश में आये है, जिसके फलस्वरूप कोरोना संक्रमण के फैलते प्रभाव एवं बढोतरी पर रोक लगाया जाना आवश्यक है। अतः जिला भिण्ड में नोबोल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण एवं जन सामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोक शांति बनाये रखने के उद्देश्य से म.प्र. शासन गृह विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के अनुकम में तथा 4 अप्रैल 2021 को आयोजित जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ सतीश कुमार एस ने भिण्ड जिले की राजस्व सीमान्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग कर निम्नानुसार आदेश प्रसारित किये है -

1. जिले में सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक समारोह, जुलूस, सम्मेलन, मेला, सामूहिक भोजन कार्यक्रम आदि, जिनमें अधिक संख्या में लोगों के एकत्रित होने की संभावना रहती है, को अन्य आदेश तक प्रतिबंधित किया जाता है।

2. प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई को आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है तथा जनसुविधा को दृष्टिगत रखते हुये जनसुनवाई पेटी लगायी जायेगी जिसमें आवेदक अपना आवेदन डाल सकेंगे।

3.जिले के ग्रामीण क्षेत्रो में आयोजित होने वाले दंगल, जाति/ समुदाय मेला आदि के आयोजनों को प्रतिबंधित किया जाता है।

4. शादी समारोह/मृत्यु भोज के लिये सक्षम अधिकारी (संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी) से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जिसमें खुले क्षेत्र में अधिकतम 100 व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकेगी एवं बंद हाल में कुल क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 100 व्यक्ति जो भी कम हो, की अनुमति होगी।

5. मास्क नही लगाने पर रू 100/- जुर्माना बसूलनीय होगा तथा आवश्यकता होने पर अस्थाई जेल में भी भेजे जा सकेगे।

6. दुकानदारों को दुकान के बाहर सोशल डिस्टेसिंग का पालन सुनिश्चित कराने हेतु गोले बनाना अनिवार्य होगा। प्रथम उल्लंघन करने पर रू० 500 / - जुर्माना बसूलनीय होगा द्वितीय उल्लंघन पर दुकान को 24 घण्टे के लिये सील्ड किया जावेगा । 

7.मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड के  निर्देशानुसार समस्त ग्राम पंचायतों में सचिवों द्वारा एक रजिस्टर संधारित किया जायेगा जिसमें बाहर से आने वाले लोगों के संपूर्ण विवरण की प्रवृष्टि की जायेगी साथ ही नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र (फीवर क्लीनिक) में भेजकर उनका स्क्रीनिंग  टेस्ट किया जायेगा तथा संबंधित व्यक्ति की जानकारी कोरोना कमाण्ड एवं कंट्रोल रूम को प्रदाय करेंगे तथा आवश्यक होने पर मरीज के होम आइशोलेशन अथवा होम क्वारेंटाइन की व्यवस्था करायी जाना सुनिश्चित की जावे ।

8. कलेक्टर (जिला शहरी विकास अभिकरण) भिण्ड के निर्देशानुसार समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी अपने अधीनस्थ स्टाफ द्वारा नगरीय क्षेत्र में बाहर से आये हुये व्यक्तियों की जानकारी दर्ज करने हेतु रजिस्टर पंजी संधारित की जायेगी जिसमें बाहर से आने वाले लोगों के संपूर्ण विवरण की प्रवृष्टि की जायेगी साथ ही नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र (फीवर क्लीनिक) में भेजकर उसका स्क्रीनिंग टेस्ट किया जायेगा तथा संबंधित व्यक्ति की जानकारी कोरोना कमाण्ड एवं कंट्रोल रूम को प्रदाय करेंगे तथा आवश्यक होने पर मरीज के होम आइशोलेशन अथवा होम क्वारेंटाइन की व्यवस्था करायी जाना सुनिश्चित की जावे ।

9. कार्यालय कलेक्टर जिला भिण्ड के निर्देशानुसार zero tolerance zone जैसे समस्त कार्यालयों/बैंक/हास्पीटल परिसर में शत प्रतिशत मास्क लगाया जाना सुनिश्चित करे तथा कार्यालय/बैंक/हास्पीटल परिसर के बाहर मुख्य गेट पर एक कर्मचारी की ड्यूटी प्रातः 10.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक लगायी जाये जिसमें उसके द्वारा कार्यालय / बैंक/ हास्पीटल परिसर में आने वाले समस्त व्यक्तियों की जानकारी अंकित करे साथ ही जो व्यक्ति मास्क लगाये हुये नहीं आयेगा उसको प्रवेश न देते हुये उस पर चालानी कार्यवाही निर्धारित शुल्क 100/- रेडक्रॉस की रसीद काटकर उसको मास्क प्रदाय करेगा। यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाये कि परिसर में कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के न प्रवेश करेगा और न ही घूमेगा। काउंटर पर सेनेटाइजर, मास्क, रसीद कट्टा आवश्यक रूप से उपलब्ध कराये जाने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग प्रमुख/ बैंक मैनेजर की होगी। कार्यालय के अंदर मुख्य गेट एवं अन्य सुलभ दर्शित स्थानों पर इस आशय के फ्लैक्स लगाये जाये जिस पर "मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं" एवं "NO MASK NO ENTRY" मैसेज प्रदर्शित किया जाकर प्रचार प्रसार कराया जावे।

11. COVID-19 के संबंध में शासन/जिला प्रशासन/ पुलिस द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें। 

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) समस्त जिला भिण्ड, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त जिला भिण्ड, मुख्य नगर पालिका अधिकारी समस्त जिला भिण्ड एवं थाना प्रभारी (समस्त) जिला भिण्ड अक्षरशः कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करेंगे तथा आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश भिण्ड जिले में निवासरत प्रत्येक नागरिक को सम्यक् रूप से व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं है। अतः सार्वजनिक माध्यमों, इलैक्ट्रोनिक मीडिया एवं सामाचार पत्रों के माध्यम से सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक जिला भिण्ड, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला भिण्ड, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) समस्त जिला भिण्ड, मुख्य नगर पालिका अधिकारी समस्त जिला भिण्ड एवं श्रम अधिकारी जिला भिण्ड अपने अपने विभागीय माध्यमों से उक्त आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

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