जिले में होली के जुलूस, गैर, मेले आदि के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे
बुरहानपुर (अमर दिवाने) - म.प्र. शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में नवीन दिशा-निर्देश प्राप्त हुए है। निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत व्यापक लोकहित के दृष्टिकोण से जन सामान्य के स्वास्थ्य एवं लोक शांति को बनाएं रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी निर्देशों के अतिरिक्त संपूर्ण बुरहानपुर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में निम्नानुसार आदेश जारी किये है।
जारी आदेशानुसार
बुरहानपुर जिले में होली के जुलूस/गैर/मेले आदि के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। बुरहानपुर जिले में बंद हॉल में आयोजित समस्त प्रकार के कार्यक्रमों में 50 प्रतिशत हॉल की क्षमता (अधिकतम 100 व्यक्ति) के ही आयोजन हो सकेंगे। साथ ही खुले मैदान /स्थान में आयोजित होने वाले समस्त सामाजिक/शैक्षणिक /राजनैतिक /धार्मिक /खेल /मनोरंजन /सांस्कृ्तिक कार्यक्रम, जिनमें 100 से अधिक व्यक्ति शामिल होंगे, की सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बुरहानपुर /नेपानगर) की पूर्वानुमति से प्राप्त करना बंधनकारी होगा। इस दौरान मास्क, सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य रहेगा।
जिले की समस्त दुकानों एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा रस्सी के माध्यम से अथवा चूने के गोले बनाकर सोशल डिस्टेशसिंग सुनिश्चित करेगें। मास्क, सोशल डिस्टेससिंग का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के विरूद्ध जुर्माना अधिरोपित करने की प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।
बुरहानपुर जिले में निकाय/जनपद/राजस्व अधिकारी/पुलिस अधिकारी के वाहनों के माध्यम से कोविड-19 से बचाव हेतु मास्क सोशल डिस्टेसिंग, रोको-टोको संबंधी संदेश प्रसारित कर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग नहीं करने वालों पर जुर्माना अधिरोपित करने की प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।
कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश का उल्लघंन करता है तो उसके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही के साथ आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधान लागू होते हैं, जिसके तहत कार्यवाही की जाएगी।