जनपद पंचायत बुरहानपुर, खकनार में चिन्हित ग्राम पंचायतों में हाट बाजार 24 मार्च तक खोलने की अनुमति | Janpad panchayat burhanpur khaknar main chinhit gram panchayato main hat bazar

जनपद पंचायत बुरहानपुर, खकनार में चिन्हित ग्राम पंचायतों में हाट बाजार 24 मार्च तक खोलने की अनुमति

जनपद पंचायत बुरहानपुर, खकनार में चिन्हित ग्राम पंचायतों में हाट बाजार 24 मार्च तक खोलने की अनुमति

बुरहानपुर (अमर दिवाने) - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह के निर्देशानुसार संपूर्ण बुरहानपुर जिले में सभी हाट-बाजार पूर्णतः प्रतिबंधित किये गये है। उक्त आदेश में आशिंक संशोधन करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत खकनार/बुरहानपुर से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार चिन्हित ग्राम पंचायत में कोविड-19 की निर्धारित शर्ताे का पालन करने की शर्त पर हॉट-बाजार खुलने हेतु छूट/अनुमति दिनांक 24/03/2021 तक प्रदान की गई है। उक्त अवधि के पश्चात जिले में कोरोना संक्रमण के एक्टिव केसों के आधार पर आदेश में आवश्यक संशोधन किया जावेंगा।  

जनपद पंचायत खकनार के अंतर्गत लगने वाले हॉट बाजार

तुकईथड मंडी प्रागंण दिन गुरूवार, खकनारकला अ.शरीफ अ.अजीज एवं अ.हनीज अ.रसिद के खाली खेत में पुलिस थाने के सामने (ग्रा.पं.जामन्या) दिन सोमवार, सिरपुर में नया हाट बाजार ग्राम शिकारपुरा में दिन शनिवार, दाहिंदा में श्री त्रयंबकराव जोशी के स्वयं के खेत में दिन शनिवार, देढतलाई मांगीलाल सेठ के खेत में गांव के बाजू में दिन रविवार, देवरीमाल में प्रा.शा.देवरीमाल के ग्राउंड अंबाडा रोड पर दिन सोमवार, सारोला में सचिन वाघे, गिरधर राजाराम, प्रमोद वसंतराव के निजी खेत की भूमि पर दिन बुधवार, अंबाडा में मानुबाई पति महेश्वरी के खाली भूमि साप्ताहिक हाट बाजार के उपर वाली खाली भूमि दिन गुरूवार तथा दिन गुरूवार को सीवल हाट बाजार के पीछे शिवमंदिर ट्रस्ट की भूमि पर हॉट बाजार लगाने की अनुमति है। 

जनपद पंचायत बुरहानपुर के अंतर्गत लगने वाले हॉट बाजार

बहादरपुर में पातोंडा रोड सुत मील के पास दिन रविवार, भावसा में सामुदायिक भवन के पास दिन बुधवार, दर्यापुरकला में गांव के बाहर बस स्टेेण्ड पर दिन रविवार, बोरीबुजुर्ग में गांव के बाहर रोहणी रोड पर दिन शनिवार.,जसौंदी में गांव के बाहर पानी की टंकी के पास दिन सोमवार को हॉट बाजार लगाने की अनुमति है। 

ग्राम पंचायत में लगने वाले हाट-बाजारों में निम्नानुसार निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। 

1) मास्क, सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। इसका उल्लघंन करने पर दुकानदारों के विरूद्ध जुर्माना अधिरोपित करते हुए आपदा अधिनियम, 2005 एवं वैधानिक कार्यवाही की जावेंगी। 

2) हाट-बाजार में लगाई जाने वाली समस्त दुकानों के मध्य 2 गज की दूरी रखना होगी। 

3) दुकानदार की जिम्मेदारी होगी की वे चूने से गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएंगे तथा दुकान में आने वाले सभी ग्राहकों को लाईन बनाकर गोले अनुसार खडे़ रखकर क्रमबद्ध तरीके से ही दुकान संचालित करेगें। भीड एकत्रित नहीं करेगें। 

4) दुकानदार को स्वयं एवं ग्राहकों को भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकान में सेनेटाईजर व मास्क रखना होगा। दुकानदार उन्हीं ग्राहकों को सामान विक्रय करेगें जिन्होंने मास्क पहन रखा हों बिना मास्क ग्राहकों को सामान विक्रय नहीं करेगें।   

5) समय-समय पर जारी प्रतिबंधात्मिक आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा। नोडल अधिकारी एवं संबंधित ग्राम पंचायत का दायित्व होगा कि वे हॉट-बाजारों में समस्त दुकानदारों से कोविड-19 के तहत जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेगें तथा उल्लघंन करने वालों के विरूद्ध जुर्माना अधिरोपित कर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें। इन हॉट-बाजार में स्वास्थ्य विभाग की टीम जाकर दुकानदारों/ग्राहकों की रेण्डमली थर्मल स्केनिंग/सेम्पलिंग कराना सुनिश्चित करें।

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