अवैध रेत का परिवहन करने वाले आरोपीयो का न्यायालय ने किया जमानत आवेदन निरस्त
बुरहानपुर (अमर दिवाने) - सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रतनंसिंह भवर द्वारा अभियोजित प्रकरण में न्यायिक दण्डाधिकारी सुश्री रंजना डोडवे द्वारा आरोपी जाविद खान उम्र 28 वर्ष, निवासी नेहरू नगर शिकारपुरा बुरहानपुर का ओर शेख इरफान उर्फ सद्दाम उम्र 21 वर्ष निवासी नेहरू नगर, शिकारपुरा बुरहानपुर का जमानत आवेदन किया निरस्त।
प्रकरण की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुये पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी ने बताया कि घटना दिनांक 20.03.2021 को आरोपी ट्रेक्टर ट्राली में अवैध रेत का परिवहन कर रहे थे। थाना शिकारपुरा के अन्तर्गत धारा 379 भादवि धारा 4/21 खान और खनिज अधिनियम 1957, म.प्र. गौण खनिज नियम 53 का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपीयो को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
आज दिनांक को आरोपी के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा इस आधार पर आपत्ति ली कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध अवैध परिवहन सें संबंधित होकर गंभीर स्वरूप का है तथा जिससे राजस्व विभाग को क्षति होती है। यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो इस प्रकार के अपराधों में वृद्धि होने की संभावना है तथा आरोपी के फरार होने की संभावना है। अपराध अनुसंधान में है साक्ष्य् प्रभावित कर सकता है। इसलिए वैधानिक आपत्ति ली गयी आपत्ति को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने आरोपी का तर्क विश्वास योग्य नहीं माना और आरोपी जाविद खान उम्र 28 वर्ष का ओर आरोपी शेख इरफान उर्फ सद्दाम उम्र 21 वर्ष का जमानत आवेदन निरस्त किया।