जिले में दुकान/प्रतिष्ठान के संचालन संबंधी, धारा 144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी | Jile main dukan ke sanchalan sambandhi dhara 144 antargat pratibandhatmak adesh jari

जिले में दुकान/प्रतिष्ठान के संचालन संबंधी, धारा 144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

जिले में दुकान/प्रतिष्ठान के संचालन संबंधी, धारा 144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

बुरहानपुर (अमर दिवाने) - मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा महाराष्ट्र राज्य में कोविड-19 के प्रकरणों में तेजी से वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए कोविड-19 महामारी के मध्य प्रदेश राज्य में रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त हुए है।  

इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 अंतर्गत व्यापक लोकहित के दृष्टिकोण से जनसामान्य के स्वास्थ्य एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु बुरहानपुर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में सभी प्रकार की दुकान/प्रतिष्ठानों के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार-

सभी दुकान/प्रतिष्ठान पर कार्यरत व्यक्ति तथा आंगतुकों द्वारा अनिवार्यतः हर समय निम्न सावधानियों का पालन करना अनिवार्य होगा-

सार्वजनिक स्थानों पर जहां तक संभव हो आपस में 6 फीट की दूरी रखना होगी। 

पर्याप्त मात्रा में हेण्डवाश, सेनेटाईजर रखना व चेहरे को मास्क/फेसकवर से ढंकना अनिवार्य होगा। 

देखनें में गंदे न होने पर भी साबुन एवं पानी से बार-बार 40 से 60 सेकण्ड तक हाथ धोए अल्कोहल युक्त सेनेटाईजर से कम से कम 20 सेकण्ड तक हाथों को सेनेटाईजर करने की सुविधा, जहां उपयुक्त हो उपलब्ध रखना होगा। 

श्वसन एटीकेट्स का कड़ाई से पालन करना, छींकते/खांसते समय मंुह को रूमाल/टिश्यू पेपर का उपयोग करें उपयोग उपरांत टिश्यू पेपर का सही तरीके से निस्तारण सुनिश्चित करना होगा। 

स्वयं के स्वास्थ्य की निगरानी करना, बीमारी के लक्षण होने पर तत्काल जिले की हेल्पलाइन पर संपर्क कराना होगा। थूंकना सर्वथा वर्जित है। 

प्रवेश द्वार पर हैण्ड हायजीन के लिए सेनेटाईजर डिस्पेन्सर अनिवार्य रूप से उपलब्ध रखना होगा। 

लक्षण रहित व्यक्तियों (सर्दी, खांसी, बुखार आदि न होने पर) को ही परिसर में प्रवेश की अनुमति रहेगी। 

मास्क/फेसकवर पहनने पर ही अनुमति होगी। 

कोविड-19 संक्रमण बचाव संबंधी प्रसार सामग्री का प्रदर्शन प्रमुखता से करना होगा। ऑडियो एवं वीडियों क्लिप द्वारा बचाव संबंधी सावधानियों प्रसारण बार-बार सुनिश्चित करेंगे। 

परिसर के अंदर अथवा बाहर संचालित दुकान/स्टॉल कैफेटरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन 24×7 सुनिश्चित कराना होगा। 

सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कराने के लिए कतार की लाईन में गोले के निशान बनवाना होगा। 

संभव होने पर प्रवेश एवं निकास द्वार पृथक रखना होगा। 

प्रवेश के लिए कतार में कम से कम 6 फीट की दूरी सुनिश्चित कराना अनिवार्य होगा। 

दुकान/प्रतिष्ठान में प्रवेश के पूर्व आगन्तुकों द्वारा साबुन एवं पानी से हाथ एवं पैर को धोना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। 

अधिक भीड़/बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी। 

दुकान/प्रतिष्ठान की सफाई व्यवस्था रखना, टॉयलेट/बाथरूम एवं हाथ पैर धोने के स्थान पर सफाई रखना होगा। 

कोई भी व्यक्ति उक्त आदेशों का उल्लंघन करता है, तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही के साथ आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधान लागू होते हैं, जिसके तहत कार्यवाही की जाएगी।

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