राशन की कालाबाजारी में लिप्त राशन दुकान संचालक पुलिस गिरफ्त में | Rashan ki kalabajari main lipt rashan dukan sanchalak police giraft main

राशन की कालाबाजारी में लिप्त राशन दुकान संचालक पुलिस गिरफ्त में

राशन की कालाबाजारी में लिप्त राशन दुकान संचालक पुलिस गिरफ्त में

जबलपुर (संतोष जैन) - थाना खमरिया में श्रीमती रोशनी पाण्डे उम्र 26 वर्ष कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पनागर ने लिखित शिकायत की कि प्रभारी जिला आपूर्ति नियंत्रक जबलपुर के आदेश केे परिपालन में श्री संजीव अग्रवाल कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी एवं उसके द्वारा तहसील पनागर अंतर्गत सेवा सहकारी समिति छत्तरपुर द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान रिठौरी  की आक्समिक जांच दि. 1-2-21 एवं पुनः दिनांक 4-2-21 केा की गयी, जांच के समय विक्रेता ओमप्रकाश राय एवं हितग्राही उपस्थित रहे जांच में विक्रेता द्वारा निम्नानुसार अनियमित्तायें कारित किया जाना पाया गया, उचित मूल्य दुकान की गोदाम में वितरण पंजी के माध्यम से वितरण के पश्चात भी दुकान की गोदाम में एईपीडीएस पेार्टल से मिलान करने पर गेंहू 224.79 क्विंटल कम, चावल 50.89 क्विंटल कम, कैरोसीन 645 लीटर कम, शक्कर 0.52 क्विंटल कम, नमक 2.26 क्विंटल कम एंव चना 5.07 क्विंटल कम मिला, उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता ओमप्रकाश राय द्वारा हितग्राहियों को माह जनवरी 2021 में राशन प्रदान नही किया गया एवं धोखे से हितग्राहियों का अंगूठा पीओएस मशीन मे लगवाकर हितग्राहियों को राशन न देकर गेहूं, चांवल, चना, कैंरोसिन, शक्कर, नमक की कालाबजारी करते हुये धोखाधड़ी की गयी है। दुकान की गोदाम में कम पाये गये गेहूं, चांवल, चना, कैंरोसिन, शक्कर, नमक की कुल कीमत 6 लाख 86 हजार 81 रूपये है। 

               शिकायत पर शासकीय उचित मूल्य दुकान रिठौरी विक्रेता ओमप्रकाश राय के विरूद्ध दिनाॅक 21-2-21 को धारा 420,406,409 भादवि एवं 3, आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।  

               पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) द्वारा आरोपी की  शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेशित किये जाने पर अति. पुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार अग्रवाल  एवं  नगर पुलिस अधीक्षक रांझी मोह. इसरार मंसूरी द्वारा थाना प्रभारी खमरिया सुश्री निरूपा पाण्डे  के नेतृत्व में  टीम गठित कर लगायी गयी।

                गठित टीम द्वारा सरगर्मी से तलाश करते हुये ओमप्रकाश राय पिता हल्केराम राय उम्र 41 वर्ष निवासी ग्राम खबरा थाना मझोली को अभिरक्षा में लेते हुये प्रकरण में विधिवत गिरफ्तारी की जा रही है।

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