धर्मेन्द्र वसुनिया पर जिला बदर की कार्रवाई
अलीराजपुर (रफीक क़ुरैशी) - कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुरभि गुप्ता ने धर्मेन्द्र पिता विक्रम वसुनिया 28 वर्ष निवासी खंडालाराव हाल मुकाम उदयगढ जिला अलीराजपुर पर जिला बदर की कार्रवाई का आदेष जारी किया है। पुलिस द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर उक्त कार्रवाई करते हुए धर्मेन्द्र को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 की धारा 5 (क), (ख) के अंतर्गत 3 माह की कालावधि के लिए अलीराजपुर जिले एवं उससे लगे हुए अन्य सीमावर्ती जिले झाबुआ, धार, बडवानी, छोटा उदयपुर, दाहोद (गुजरात) एवं नन्दूरबार (महाराष्ट्र) जिले की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने का निष्कासन आदेष जारी करते हुए प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर रहकर प्रत्येक माह में डाक के जरिये न्यायालय एवं संबंधित थाने को सूचित करने तथा न्यायालय के पूर्व लिखित अनुमति के बिना उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेष नहीं करने के आदेष जारी किये है।