बुरहानपुर जिले में चिन्हित महिला संबंधी अपराध में हुई सजा | Burhanpur jile main chinhit mahila sambandhi apradh main hui saza
बुरहानपुर जिले में चिन्हित महिला संबंधी अपराध में हुई सजा
बुरहानपुर (अमर दिवाने) - थाना नेपानगर पर दिनांक 23 मार्च 2017 को अपहृता की माँ ने रिपोर्ट लिखाई थी कि उसकी नाबालिग लड़की को ग्राम सरमैंसर थाना पिपलोद का आरोपी रूपसिंह पिता रामसिंह जाति भील 25 वर्ष निवासी खंडवा का भगा कर ले गया है। उक्त रिपोर्ट पर थाने पर अपराध क्रमांक 140/17 धारा 363,366,376 भादवि एवं 3/4 पाक्सो एक्ट का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।आरोपी रूपसिंह को गिरफ्तार कर अपहृता को उसकी माँ के सुपुर्द किया गया और पर्याप्त विवेचना के बाद चालान न्यायालय पेश किया गया था। इस पर वर्ष 2017 के प्रकरण में बुरहानपुर के न्यायालय श्री बारिया की कोर्ट में प्रकरण चला। जिसमें अभियोजन की तरफ से सरकारी एडीपीओ राम लाल रंधावा ने पैरवी की और चिन्हित अपराध होने की वजह से पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर पुलिस अधिकारियों द्वारा मामले में गवाही और पेशी पर गवाहों को न्यायालय भिजवाने के लिए गंभीरता से कार्यवाही की गई। उक्त संपुर्ण कार्यवाही के बाद न्यायालय द्वारा दिनांक 17/02/21 को आरोपी रूप सिंह पिता रामसिंह 25 वर्ष ग्राम सरमैंसर थाना पिपलोद खंडवा को अपराध का दोषी पाते 4 वर्ष की सजा एवं 6000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। अभियोजन की तरफ से एडीपीओ रामलाल रंधावा जिला बुरहानपुर द्वारा पैरवी की गई जिससे आरोपी को सजा मिल सके। उक्त महिला संबंधी अपराध में आरोपी को सजा होने से समाज में ऐसे अपराध करने वालों में भय व्याप्त होगा और अपराधों में कमी आएगी ।
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