पेटलावद निकाय क्षेत्र अंतर्गत घर, दुकान, प्रतिष्ठान, शासकीय/अर्ध-शासकीय कार्यालय हेतु स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत जारी की अधिसूचना
पेटलावद (संदीप बरबेटा) - पेटलावद नगर परिषद द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता अभियान को लेकर जनता के लिए एक अधिसूचना जारी की गई, जिसके अनुसार शासन के आदेश अनुसार पेटलावद नगर में स्थित प्रत्येक घर,दुकान, प्रतिष्ठान, शासकीय अर्ध-शासकीय कार्यालयों में निर्मित सेफ्टी टैंक को IS:2470, IS:2470 पार्ट 1 एवं IS:2470 पार्ट 2 के मानक अनुसार निर्मित किया जाना आवश्यक है,तथा वर्तमान में पेटलावद नगर परिषद के क्षेत्र अंतर्गत समस्त शासकीय अर्ध शासकीय मकान दुकान प्रतिष्ठान में स्थित सेप्टिक टैंक को प्रति 2 से 3 वर्ष में खाली कराया जाना आवश्यक है तथा स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शासन के नियम अनुसार खुले में शौच तथा पेशाब करने पर अर्थदंड लगाया जाएगा,
कार्यवाही विवरण तथा जुर्माना राशि इस प्रकार है
1. IS 2470 ,2470 पार्ट 1 तथा IS 2470 पार्ट 2 के मानक अनुसार सेप्टिक टैंक निर्माण नहीं करने पर जुर्माना राशि 1500 रुपया
2. सेप्टिक टैंक को प्रति 2 से 3 वर्ष में खाली नहीं कराए जाने पर जुर्माना राशि 1000 रुपया
3. हाथ से सेप्टिक टैंक खाली कराए जाने पर जुर्माना राशि 500 रुपया
4. खुले में शौच व पेशाब करते पाए जाने पर प्रथम बार ₹10 तथा गुणा करने पर ₹20 जुर्माना लगाया जाएगा,
5. शौचालय का गंदा पानी तथा मलबा खुले में छोड़ने पर प्रथम बार ₹500 जुर्माना तथा पुनः करने पर ₹550 जुर्माना
पेटलावद नगर परिषद स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उपरोक्त मानक अनुसार सेप्टिक टैंक निर्माण नहीं करने तथा निर्मित सेप्टिक टैंक को 2 से 3 वर्ष में खाली नहीं करवाए जाने पर निर्धारित अर्थदंड के साथ नियम अनुसार कार्यवाही भी की जाएगी,
पेटलावद नगर परिषद द्वारा सेप्टिक टैंक खाली करवाने हेतु उपयोग शुल्क निर्धारित किया गया है
1.प्रथम वैक्यूम टैंकर घरेलू तथा व्यवसायिक हेतु उपयोगी शुल्क 2500 रुपया प्रति टैंकर निर्धारित किया गया,
2. द्वितीय वैक्यूम टैंकर हेतु उपयोग शुल्क घरेलू तथा व्यवसाय हेतु 1000 रुपया निर्धारित किया गया है,