जबलपुर नगर निगम कमिश्नर बताएं कयों ना की जाए अवमानना की कार्यवाही
हाईकोर्ट ने पूछा पूर्व आदेश की अवहेलना का मामला
जबलपुर (संतोष जैन) - मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगम जबलपुर के आयुक्त अनूप कुमार सिंह से पूछा कि फायर बिग्रेड बिग्रेड कर्मियों को नियमित नहीं किए जाने पर क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए जस्टिस नंदिता दुबे की सिंगल बेंच ने नगर निगम आयुक्त को अवमानना नोटिस जारी किए 4 सप्ताह में जवाब मांगा गया नगर निगम जबलपुर के दमकल विभाग में कार्यरत चेतन तिवारी सहित 11 अन्य कर्मियों की ओर से अवमानना याचिका दायर कर कहा गया कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 24 जून 2016 को उन्हें नियमित करने का आदेश दिया था एकल पीठ के आदेश के खिलाफ नगर निगम की ओर से दायर अपील खारिज कर दी गई अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका भी सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो इसके बाद भी याचिकाकर्ताओं को नियमित नहीं किया जा रहा है प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।