घरेलू गैस सिलेंडर के दुरूपयोग पर जप्ती की कार्यवाही
बुरहानपुर (अमर दिवाने) - जिले में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह के निर्देशानुसार घरेलू गैस के दुरूपयोग पर जिला आपूर्ति अधिकारी खाद्य आपूर्ति विभाग श्रीमती अर्चना नागपुरे के मार्गदर्शन में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी बी.आर.चौहान एवं भूपेन्द्र चौहान ने विभिन्न प्रतिष्ठानों की जांच कर जप्ती कार्यवाही की, उन्होंने 11 प्रतिष्ठानों पर घरेलू गैस का दुरूपयोग किये जाने पर लगभग 15 गैस सिलेण्डर जप्त किये।
उक्त कार्यवाही हैदराबाद बिरयानी सेंटर, सत्तार होटल, नमो टी स्टॉल, गोकुल पुण्डलिक, सुनिल टी स्टॉल, बुरहानपुर नमकीन, गज्जू टी स्टॉल, सागर कैटिंग जिला अस्पताल, तहसील कैटिंग शालीमार तथा मदीना इत्यादि प्रतिष्ठानों पर जांच कर जप्ती कार्यवाही की गई है।
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