चोरी का डोलामाईट पत्थर एवं रेत भरकर परिवहन करते 2 टैक्टर जप्त, दोनों चालक गिरफ्तार
जबलपुर (संतोष जैन) - पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.)* द्वारा सभी राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अवैध उत्खनन एवं परिवहन के कारोबार मंे लिप्त लोगों को चिन्हित करते हुये उनके विरूद्ध नियमानुसार प्रभावी वैधानिक कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया है।
1- थाना प्रभारी चरगवाॅ श्री रीतेश कुमार पाण्डे ने बताया कि आज दिनाॅक 2-1-21 को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम भिडकी में एक टैक्टर जिसका नम्बर एमपी 20 एए 8873 है का चालक ट्राली में चोरी के डोलामाईट सफेद पत्थर भरकर खडा है सूचना पर तत्काल दबिश दी गयी, मूुखबिर के बतायेनुसार नम्बर का टैक्टर ग्राम भिडकी में खड़ा दिखा, चैक करने पर टैक्टर में डोलामाईट के सफेद पत्थर भरे हुये मिले, टैक्टर में बैठे युवक ने नाम पता पूछने पर अपना नाम संजू भूमिया उम्र 19 वर्ष निवासी ललपुर तिलवारा बताया, पूछताछ पर कोई दस्तावेज पास में न होना बताते हुये डोलामाईट के सफेद पत्थर ग्राम बगरई से चोरी करना स्वीकार किया संजू भूमिया के विरूद्ध धारा 379, भादवि एवं 53 गौण खनिज अधिनियम तथा 4, 21 खान खनिज अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये टैक्टर को मय डोलामाईट पत्थर के जप्त करते हुये संजू भूमिया को प्रकरण मे विधिवत गिरफ्तार किया गया है।
2- थाना प्रभारी कटंगी श्री राकेश तिवारी ने बताया कि दिनाॅक 2-1-2021 को सुबह 11-45 बजे विश्वसनीय मुखबिर की सूचना पर ककरहेटा मेन रोड पर दबिश दी जहाॅ एक हरे रंग का टैक्टर एमपी 20 एए 8882 मिला जिसकी ट्राली मे रेत लोड थी, चालक से नाम पता पूछने पर चालक ने अपना नाम सूरज काछी उम्र 50 वर्ष निवासी ककरहेटा बताया जिससे टैक्टर एवं टैक्टर मे लोड रेत के सम्बंध मे पूछताछ करने पर उक्त टैक्टर स्वयं का होना बताते हुये हिरण नदी ककरहेटा घाट से चोरी से रेत लोड कर विक्रय करने हेतु लाना बताया, उक्त टैक्टर को मय रेत के जप्त करते हुये टैक्टर चालक के विरूद्ध धारा 379, भादवि एवं 53 गौण खनिज अधिनियम के तहत कार्यवाही की गयी।