पांच करोड़ से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों को अब हर महीने नहीं भरना होगा जीएसटी रिटर्न | Panch crore se kam turnover wale vyapariyo ko ab har mahine nhi bharna hoga gst

पांच करोड़ से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों को अब हर महीने नहीं भरना होगा जीएसटी रिटर्न

पांच करोड़ से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों को अब हर महीने नहीं भरना होगा जीएसटी रिटर्न

रतलाम-झाबुआ (संदीप बरबेटा) -  अगले साल 2021 से पांच करोड़ से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों को जीएसटी रिटर्न में राहत मिलने वाली है। अब उन्हें हर महीने जीएसटी रिटर्न भरने की आवश्यक्ता नहीं होगी, बल्कि उनके लिए हर तीन महीने में जीएसटी रिटर्न भरना होगा। बताया जा रहा है कि इसके लिए व्यापारिक संगठन कैट द्वारा सरकार से मांग भी की गई थी।

कैट का कहना था कि हर महीने जीएसटी रिटर्न भरने के कारण छोटे व्यापारियों को काफी परेशानी हो रही थी, इसलिए इस सुविधा से काफी राहत मिलने वाली है। कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि इसकी वजह से प्रदेश के करीब 80 हजार से ज्यादा व्यापारियों को फायदा पहुंचेगा। यह नियम एक जनवरी से लागू होने वाला है। छोटे व्यापारियों के लिए यह एक बड़ी राहत वाली बात है।इससे छोटे व्यापारी काफी राहत महसूस करेंगे।

31 दिसंबर तक भरना है आयकर रिटर्न

कर दाताओं के लिए अपना आयकर रिटर्न भरने के लिए केवल 9 दिन का समय और बचा है। अगर वे विलंब शुल्क से बचना चाहते हैं तो अपना आयकर रिटर्न तत्काल जमा करवाएं। कर विशेषज्ञों का कहना है कि आयकर रिटर्न सभी को ईमानदारी से भरना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार से गलत जानकारी नहीं होनी चाहिए।कर विशेषज्ञों से मिली जानकारी के अनुसार 31 दिसंबर के बाद रिटर्न जमा करने पर 10 हजार रुपये का विलंब शुल्क लगेगा।

हालांकि जिनकी आय पांच लाख से कम है,उनके लिए विलंब शुल्क 1000 रुपये है। आडिट वाले करदाताओं को 31 जनवरी 2021 तक अपना रिटर्न जमा करना है। करदाताओं का इसका ध्यान रखना चाहिए।

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