रबी फसलों का बीमा कराये प्रति एकड़ गेहूॅ फसल 255 रूपये एवं चना फसल 182 रूपये में बीमा | Rabi fasalo ka bima karaue prati ekad gehu fasal 255 rupye evam chana fasal 182

रबी फसलों का बीमा कराये प्रति एकड़ गेहूॅ फसल 255 रूपये एवं चना फसल 182 रूपये में बीमा

’’रबी फसलों का बीमा 31 दिसम्बर 2020 तक’’

बुरहानपुर (अमर दिवाने) - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत रबी फसलों में गेहूॅ एवं चना का बीमा कराया जा सकता है। पटवारी हल्का स्तर पर गेहूॅ के 69 तथा चना के 28 पटवारी हल्का अधिसूचना में है, रबी की समस्त फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत प्रीमियम जमा कराना होगा, अधिसूचित पटवारी हल्का के असूचित फसल के लिये कोई भी किसान चाहे वह ऋणी हो या अऋणी तथा डिफाल्टर किसान भी अपने बैंक खाता में प्रीमियम जमा करने के साथ आवेदन पत्र सह घोषणा पत्र भरकर जमा कर सकता हैं। अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2020 से पूर्व फसलों की प्रीमियम राशि जमा कराना होगी। यह जानकारी उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्री देवके ने दी।

गेहूॅ फसल के लिए अधिसूचित पटवारी हल्का- जैनाबाद, सुखपुरी, खडकोद, बडगांवमाफी, दर्यापुरकला, सेलगांव, बडझिरी, पिपलगांव रैयत, शाहपुर, बोरसर, इच्छापुर, धामनगांव, बंभाडा, मोहद, फोपनारकला, खामनी, मालवीर, भावसा, पिपरी रैयत, संग्रामपुर, जसोंदी, इटारिया, सुक्ताखुर्द, धौन्ड, बोरीबुजुर्ग, भगवानिया, धुलकोट, हरदा, खातला, आसिर, नसीराबाद, उमरदा, टिटगांवकला, सारोला, हिंगना रैयत, देवरीमाल,रतागढ, अंधारवाडी, सीवल, साईखेडाखुर्द, पलासुर, हैदरपुर, घाघरला, गुलई, सीतापुर, चाकबारा, सिरपुर, नांदखेडा, ताजनापुर, लोखंडिया, नांदुराखुर्द, साईखेडाकला, बसाली रैयत, नागझिरी, जामुनिया रैयत, सावली, पिपलपानी, दैयत, परेठा, डवाली रैयत, बिरोदा, लोनी, हतनूर, मोहम्मदपुरा, बहादरपुर, पातोंडा, चिंचाला, बोरगांवखुर्द, फतेहपुर।

चना फसल के लिए अधिसूचित पटवारी हल्का- जैनाबाद, सुखपुरी, खडकोद, दर्यापुरकला, बडझिरी, पिपलगांव रैयत., शाहपुर, सिरसोदा, नाचनखेडा, चापोरा, बोरसर, इच्छापुर, खामनी, नसीराबाद, टिटगांवकला, सारोला, देवरीमाल, सीवल, सिंधखेडाकला, गुलई, सिरपुर, बालापाठ, देडतलाई, तेलियाथड, दाहिन्दा, बिरोदा, लोनी, बहादरपुर।

श्री देवके ने जानकारी देते हुये बताया की खडी फसल से लेकर कटाई तक गैरबाधित जोखिम जैसे सूखा, लंबी अवधि का सूखा, कीट व रोग एवं बाढ, जल भराव, प्राकृतिक अग्नि दुर्घटनाए आकाशीय बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात के कारण फसल को होने वाले नुकसान की सुरक्षा के लिये वृहद जोखिम बीमा दिया जाता है।

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