25 जनवरी तक पेश करना होगा श्रम कानूनों में संशोधन के मामले में जवाब हाई कोर्ट ने सरकार को दी मोहलत | 25 january tak pesh karna hoga shram kanoono main sanshodhan ke mamle

25 जनवरी तक पेश करना होगा श्रम कानूनों में संशोधन के मामले में जवाब हाई कोर्ट ने सरकार को दी मोहलत

25 जनवरी तक पेश करना होगा श्रम कानूनों में संशोधन के मामले में जवाब हाई कोर्ट ने सरकार को दी मोहलत

जबलपुर (संतोष जैन) - मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने श्रम कानूनों में संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार को अतिरिक्त जवाब पेश करने का समय दे दिया एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 25 जनवरी को नियत की मध्य प्रदेश हाई कोर्ट वर्कर्स फैडरेशन के अध्यक्ष कृपाशंकर वर्मा की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि मध्यप्रदेश सरकार ने पांच और 6 मई 2020 को श्रम कानूनों में कई संशोधन कर दिए संशोधन के जरिए 11 उद्योगों को मध्य प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम से बाहर कर दिया गया है इसके साथ ही पहले मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल एंप्लॉयमेंट स्टैंडिंग आर्डर 20 कर्मचारियों वाले उद्योगों पर यह आदेश लागू होता था संशोधन के बाद अब 100 से अधिक कर्मचारियों वाले उद्योगों पर मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल एंप्लॉयमेंट स्टैंडिंग आर्डर लागू होगा मध्य प्रदेश सरकार ने यह भी संशोधन कर दिया गया है कि नए उद्योगों पर 1000 दिन तक औद्योगिक विवाद अधिनियम से बाहर रखा जाएगा अधिवक्ता संजय वर्मा मीना वर्मा ने तर्क दिया कि श्रम कानूनों में किए गए संशोधनों से कर्मचारियों को नुकसान होगा सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने सरकार को अतिरिक्त जवाब के लिए समय दिया

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