पुलिस मुठभेड़ में हुई मृत्यु की मजिस्ट्रियल जांच के संबंध में साक्षय 15 दिसंबर के पूर्व तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं | Police muthbhed main hui mrityu ki majistrial janch ke sambandh main

पुलिस मुठभेड़ में हुई मृत्यु की मजिस्ट्रियल जांच के संबंध में साक्षय 15 दिसंबर के पूर्व तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं

रतलाम (यूसुफ अली बोहरा) - विगत 3 दिसंबर को दिलीप पिता भावसिंह देवल जाति पटेलिया निवासी ग्राम खरेड़ी डूंगरी फलिया थाना ग्रामीण दाहोद जिला दाहोद गुजरात की पुलिस मुठभेड़ में हुई मृत्यु की राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली एवं मानव अधिकार आयोग भोपाल द्वारा जारी की गई गाइड लाइन के अनुसार प्रकरण में मजिस्ट्रेट जांच की जाना है। इस संबंध में नियुक्त जांच अधिकारी अनुविभागीय दंडाधिकारी रतलाम शहर श्री अभिषेक गहलोत के न्यायालय में 15 दिसंबर 2020 के पूर्व न्यायालीन समय में उपस्थित होकर कोई भी व्यक्ति उसके पास उपलब्ध साक्ष्य, प्रमाण प्रस्तुत कर सकता हैं।

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