कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा धारा 144 के तहत 31 दिसंबर को लेकर किया आदेश जारी | Collector ashish singh dvara dhara 144 ke tahat 31 december ko lekar kiya adesh jari
कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा धारा 144 के तहत 31 दिसंबर को लेकर किया आदेश जारी
उज्जैन (रोशन पंकज) - उज्जैन कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष सिंह द्वारा धारा 144 के तहत 31 दिसंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में जारी आदेश के प्रमुख बिंदु :-
1 . मैरिज गार्डन एवं खुले क्षेत्र में जो बार अथवा रेस्टोरेन्ट के रूप में अनुज्ञप्तिधारी नहीं है वहां डीजे/ डिस्को आदि की व्यवस्थाएं करते हुए किए जाने वाले बड़े आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे .
2. रेस्टोरेंट अथवा बार में अनुज्ञप्ति प्राप्त नियमित रूप से संचालित होने वाले संस्थानों पर प्रथक से डीजे अथवा डिस्को आदि व्यवस्था नहीं की जा सकेगी ।यदि इस तरह के संस्थान में खुला स्थान है तो उपलब्ध क्षेत्र में 50% क्षेत्र में ही कुर्सियां लगाई जा सकेगी कुर्सियों की अधिकतम संख्या 200 तक सीमित रहेगी । कुर्सियों को 2 गज की दूरी अनुसार जमा कर रखा जाएगा ताकि कोरोना प्रोटोकाल का पालन हो सके ।
3. रात्रि 10:30 बजे के पश्चात सभी प्रतिष्ठान बंद होंगे और रात्रि 10:30 बजे के पश्चात किसी प्रकार के आयोजन नहीं जा सकेंगे ।
4 . शासन द्वारा जारी कोरोना प्रोटोकाल की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा ।
जारी आदेशों का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा ।
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