विधवा और उसकी संतानों को मत करो जमीन से बेदखल, हाई कोर्ट का निर्देश | Vidhva or uski santano ko mat karo zameen se bedakhal
विधवा और उसकी संतानों को मत करो जमीन से बेदखल, हाई कोर्ट का निर्देश
जबलपुर (संतोष जैन) - मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर कहा कि सिहोरा निवासी विधवा व उसकी संतान को जमीन से बेदखल ना किया जाए जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया जबलपुर से सिहोरा निवासी सरोज भाई नामदेव सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता सुशील मिश्रा व राम जी चौबे ने वीसी के जरिए कोर्ट को बताया कि याचीकरता पति के ना रहने के बाद संतान अबिराज शिवेंद्र नामदेव के साथ निवास करती है आरोप है कि जानकी प्रसाद नामदेव ने याचिकाकर्ता के अधिकार की जमीन अपने नाम कराने के लिए कूट रचित तरीका अपनाया मामला अदालत तक मै लंबित है मूल उत्तराधिकारी याची करता उसकी संतानों को जमीन से बेदखल होने का आदेश जारी किया गया इसी के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली गई
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