विधवा और उसकी संतानों को मत करो जमीन से बेदखल, हाई कोर्ट का निर्देश | Vidhva or uski santano ko mat karo zameen se bedakhal

विधवा और उसकी संतानों को मत करो जमीन से बेदखल, हाई कोर्ट का निर्देश

विधवा और उसकी संतानों को मत करो जमीन से बेदखल, हाई कोर्ट का निर्देश

जबलपुर (संतोष जैन) - मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर कहा कि सिहोरा निवासी विधवा व उसकी संतान को जमीन से बेदखल ना किया जाए जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया जबलपुर से सिहोरा निवासी सरोज भाई नामदेव सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता सुशील मिश्रा व राम जी चौबे ने वीसी के जरिए कोर्ट को बताया कि याचीकरता पति के ना रहने के बाद संतान अबिराज शिवेंद्र नामदेव के साथ निवास करती है आरोप है कि जानकी प्रसाद नामदेव ने याचिकाकर्ता के अधिकार की जमीन अपने नाम कराने के लिए कूट रचित तरीका अपनाया मामला अदालत तक मै लंबित है मूल उत्तराधिकारी याची करता उसकी संतानों को जमीन से बेदखल होने का आदेश जारी किया गया इसी के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली गई

Comments

Popular posts from this blog

कलेक्टर दीपक सक्सेना का नवाचार जो किताबें मेले में उपलब्ध वही चलेगी स्कूलों में me Aajtak24 News

पुलिस ने 48 घंटे में पन्ना होटल संचालक के बेटे की हत्या करने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार girafatar Aaj Tak 24 News

कुल देवी देवताओं के प्रताप से होती है गांव की समृद्धि smradhi Aajtak24 News