रोजगार सहायक व सरपंच के खिलाफ हो कार्रवाई, किया चक्काजाम | Rozgar shayak va sarpanch ke khilaf ho karywahi
रोजगार सहायक व सरपंच के खिलाफ हो कार्रवाई, किया चक्काजाम
डिंडौरी (पप्पू पड़वार) - जिले की जनपद समनापुर की ग्राम पंचायत मारगांव के ग्रामीणों ने रोजगार सहायक और सरपंच पर कार्रवाई की मांग को लेकर मंगलवार की सुबह समनापुर-बिछिया मार्ग पर अलग-अलग स्थान पर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम की जानकारी लगते ही एसडीएम डिंडौरी महेश मंडलोई, एसडीओपी रवि प्रकाश, थाना प्रभारी समनापुर सहित पुलिस बल मौका पर पहुंच गया। अधिकारियों द्वारा रोजगार सहायक की सेवा समाप्ति और सरपंच पर धारा 40 के तहत कार्रवाई का प्रस्ताव ग्रामीणों को दिखाने के बाद चक्काजाम समाप्त हुआ। रोजगार सहायक के खिलाफ चक्काजाम दोपहर लगभग ढ़ाई बजे और सरपंच के खिलाफ ग्रामीणों द्वारा किया गया चक्काजाम शाम लगभग पांच बजे समाप्त हुआ।
रोजगार सहायक पर कार्रवाई न होने से आक्रोशित थे ग्रामीण
ग्राम पंचायत मारगांव में पदस्थ रोजगार सहायक सचिव श्रवण कुमार गौतम पर ग्रामीणों द्वारा अनियमितता का आरोप लगाकर जनपद पंचायत, जिला पंचायत, कलेक्ट्रेट कार्यालय में कुछ दिनों पहले शिकयत की गई थी। ग्रामीणों के अनुसार शिकायत जांच में सही पाए जाने पर भी रोजगार सहायक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही थी। कार्रवाई न होने से ग्रामीण पिछले दिनों कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में ही धरना पर बैठ गए थे। अधिकारियों के आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया था। आश्वासन मिलने के बाद भी अभी तक रोजगार सहायक पर ठोस कार्रवाई न होने के कारण ग्रामीणों द्वारा मंगलवार को सुबह लगभग साढ़े दस बजे से समनापुर बिछिया मुख्य मार्ग में चक्का जाम कर दिया गया।
रोजगार सहायक की सेवा समाप्त का आदेश जारी
ग्रामीणों द्वारा किए गए चक्का जाम के बाद जनपद सीईओ समनापुर द्वारा मंगलवार को ही रोजगार सहायक की सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश में उल्लेख किया गया कि आवेदक रामप्रसाद व ग्रामीणों द्वारा पंचायत के रोजगार सहायक श्रवण कुमार गौतम द्वारा की गई अनियमितता की लिखित शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद 3 जून 2020 को चार सदस्यीय समिति गठित कर जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन में रोजगार सहायक अपने सगे संबंधियों की फर्जी हाजरी भरने, पत्नी व दादी के जॉबकार्ड में अपना वेतन खाता नंबर दर्ज कर राशि प्राप्त किया जाना पाया गया। पंचायत के पोषक ग्राम पौडी में मारगांव के कोई भी श्रमिक कंटूर ट्रेंच के कार्य मे कार्यरत नही होना जांच में पाया गया। इस प्रकार कार्य के विरुद्ध फर्जी उपस्थिति दर्ज करने के लिए रोजगार सहायक को दोषी पाया गया। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि रोजगार सहायक श्रवण कुमार गौतम के खिलाफ धोखाधड़ी कर बैंक से अनिधिकृत रूप से राशि निकालने पर 29 मई 2020 को धारा 420 के तहत डिंडौरी थाना में मामला भी दर्ज किया गया था। सुनवाई का अवसर देते हुए अपना पक्ष रखने के लिए मौका दिया गया था, लेकिन रोजगार सहायक द्वारा प्रस्तुत लिखित उत्तर समाधान कारक नहीं होने से संविदा के अनुबंध की कंडिका क्रमांक 06, 08 व 16 का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया। मप्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल के पत्र के आधार पर रोजगार सहायक की नियुक्ति आदेश की कंडिका क्रमांक 19 के अनुसार अनुबंध समाप्त करते हुए तत्काल प्रभाव से रोजगार सहायक श्रवण कुमार गौतम की सेवा समाप्त की जाती है।
सरपंच के खिलाफ धारा 40 का प्रस्ताव
ग्राम पंचायत मारगांव के दूसरे पक्ष द्वारा सरपंच द्वारा की गई अनियमितता की शिकायत की गई थी। कार्रवाई न होने से दूसरे पक्ष के ग्रामीणों ने भी मंगलवार को ही समनापुर-बिछिया मार्ग पर कुछ दूरी चक्काजाम कर दिया। ग्रामीण सरपंच व उसके पति अनियमितता का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे थे। कार्रवाई न होने पर दूसरे पक्ष द्वारा भी चक्काजाम कर दिया गया। अधिकारियों ने जनपद सीईओ द्वारा सरपंच पर धारा 40 के तहत कार्रवाई के लिए जिला पंचायत सीईओ को भेजे गए प्रस्ताव को दिखाया, तब जाकर ग्रामीण मानें और चक्काजाम समाप्त किया। जनपद सीईओ द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में उल्लेख किया गया कि ग्रामीणों द्वारा सरपंच के खिलाफ की गई शिकायत की समिति से जांच कराई गई। जांच समिति के प्रतिवेदन के अनुसार सरपंच शशि मार्को के विरुद्ध धारा 40 का प्रस्ताव प्रेषित है
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