पुलिस को बिना बताए अब शहर नहीं छोड़ सकेंगे मसूद हाई कोर्ट का आदेश
कांग्रेसी विधायक आरिफ मसूद की अग्रिम जमानत मंजूर
जबलपुर (संतोष जैन) - हिंदुस्तान की ईट से ईट बजाने की धमकी देने और दो समुदायों के बीच धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले कांग्रेसी विधायक आरिफ मसूद को हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अग्रिम जमानत दे दी मसूद को ₹50000 के मुचलके पर जमानत मिली है कोर्ट ने मसूद को निर्देश दिए कि शहर छोड़ने के पहले उन्हें पुलिस को सूचित करना होगा भोपाल पुलिस के लिए मसूद की अग्रिम जमानत बड़ी नाकामी के रूप में देखी जा रही है क्योंकि पुलिस 1 महीने से न्यायालय के निर्देश के बाद भी मसूद को पकड़ नहीं पाई इकबाल मैदान पर प्रदर्शन मामले में अब तक मसूद को छोड़कर छह आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है तलैया पुलिस ने पहले धारा 144 के उल्लंघन का केस दर्ज किया था लेकिन बाद में धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराओं में मसूद समेत सात लोगों पर एफ आई आर की थी