पराली नरवाई जलाने पर लगा प्रतिबंध आदेश जारी | Parali narwai jalane pr laga pratibandh adesh jari

पराली नरवाई जलाने पर लगा प्रतिबंध आदेश जारी

पराली नरवाई जलाने पर लगा प्रतिबंध आदेश जारी

जबलपुर (संतोष जैन) - कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने धान गेहूं एवं अन्य फसलों के अपशिष्ट में आग लगाना प्रतिबंधित कर दिया है यदि किसी ग्रामीण क्षेत्र में किसान पराली या नरवाई जलाते मिले तो उसके खिलाफ धारा 144 के प्रतिबंधों के तहत सख्त कार्रवाई होगी जाए आदेश कलेक्टर कार्यालय ने मंगलवार को जारी कर दिया


  आदेश का पालन करें 


आदेश में कहा है कि किसी फसल के अपसिस्ट जैसे गेहूं की नरवाई एवं धान की पराली में आग लगाना मिट्टी की उर्वरता के लिए नुकसानदायक होने के साथ पर्यावरण की दृष्टि से भी हानिकारक है इसके अन्य घातक नुकसान भी सामने आए हैं इसके कारण पिछले वर्षों में गंभीर अग्नि दुर्घटनाएं भी घटित हो चुकी है साथ ही कानून व्यवस्था के लिए विपरीत परिस्थितियां निर्मित होती है


 पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा 


आग लगाने से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है

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