मास्क नहीं पहनने वालों पर की कई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही
163 लोगों से 20 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया
बालाघाट (देवेंद्र खरे) - जिले में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए कलेक्टर श्री दीपक आर्य के निर्देश पर राजस्व, पुलिस एवं नगरीय निकाय की संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में आज 23 नवंबर को नगरीय क्षेत्र बालाघाट में एसडीएम सुश्री आयुषी जैन के नेतृत्व में राजस्व, पुलिस एवं नगर पालिका की टीम ने बगैर मास्क के सार्वजनिक स्थलों पर घूमने वालों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के साथ 100-100 रुपये का जुर्माना भी वसूल किया है।
नगरीय क्षेत्र बालाघाट के आम्बेडकर चौक एवं कालीपुतली चौक पर आज 23 नवंबर को बगैर मास्क के घूमने वाले एवं नीजी वाहनों में सवार यात्रियों पर कार्यवाही की गई। मास्क नहीं लगाने वाले लोगों को दो घंटे की अवधि के प्रतिबंधित करके रखा गया और उन पर 100-100 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। तहसीलदार श्री रामबाबू देवांगन ने बताया कि शाम 05 बजे तक आम्बेडकर चौक एवं कालीपुतली चौक पर बगैर मास्क के पाये गये एवं सोशल डिस्टेंशिंग का पालन नहीं करने वाले लोगों को दो घंटे की अवधि के लिए प्रतिबंधित किया गया और 163 लोगां से 20 हजार 500 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है।
इस कार्यवाही के दौरान लोगों को समझाईस दी गई कि कोरोना वायरस से बचने के लिए अब तक कोई दवा तैयार नहीं हुई है। कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए मास्क, दो गज की दूरी एवं बार-बार हाथों को धुलना ही एकमात्र उपाय है। मास्क भी सही तरीके से पहनना है, जिससे मुंह एवं नाक मास्क से ढके रहें। बगैर मास्क के बाहर घूमने वाले लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी हो सकती है और कोरोना का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा हो, लेकिन उनके परिवार के अन्य सदस्यों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है और बगैर मास्क के बाहर से घूमकर घर आया व्यक्ति घर के बुजुर्ग एवं बच्चों को कोरोना संक्रमित कर सकता है और उनकी जान के लिए खतरा पैदा हो सकता है। अत: लोगों को घर पर ही रहने और बगैर जरूरी काम के बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जा रही है।