सार्वजनिक स्थान पर लोहे का फरसा लहरा कर आम जनता को डराने धमकाने वाले आरोपी को भेजा जेल | Sarvajanik sthan pr lohe ka farsa lehra kr aam janta ko darane

सार्वजनिक स्थान पर लोहे का फरसा लहरा कर आम जनता को डराने धमकाने वाले आरोपी को भेजा जेल

सार्वजनिक स्थान पर लोहे का फरसा लहरा कर आम जनता को डराने धमकाने वाले आरोपी को भेजा जेल

अंजड़ (शकील मंसूरी) - न्यायालय  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड़ आभा गवली  द्वारा  धारा 25 बी आयुध अधिनियम  के तहत् आरोपी मोहन पिता बाबूसिंह उम्र 45 वर्ष निवासी विवेकानंद काॅलोनी ठीकरी जिला बड़वानी को जेल भेजा गया। अभियोजन अधिकारी अकरम  मंसूरी  द्वारा बताया गया कि 

  घटना दिनांक 23.11.2020 को थाना ठीकरी में पदस्थ उपनिरीक्षक को कस्बा ठीकरी में बीट भ्रमण के दौरान मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि एक आदमी विवेकानंद काॅलोनी में फरसा लेकर  घुम रहा है ओर आने जाने वाले लोगो को धमका रहा है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर बताये स्थान विवेकानंद काॅलोनी मेन रोड पर पहुंचे वहाॅं एक व्यक्ति हाथ में धारदार हथियार फर्सा लेकर हवा में लहरा रहा था जिससे आम जनता में भय व्याप्त था।तब आरोपी से लोहे का फरसा जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध थाना ठीकरी में अपराध  पंजीबद्ध  किया गया। गिरफतार आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां से उसे केन्द्रीय जेल बड़वानी भेजा गया।

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