शादी में 200 लोग हो सकेंगे शामिल, जिले में नई कोरोना गाईड लाईन लागू, रात 8 बजे तक ही खुलेंगे बाजार | Shadi main 200 log ho sakenge shamil

शादी में 200 लोग हो सकेंगे शामिल, जिले में नई कोरोना गाईड लाईन लागू, रात 8 बजे तक ही खुलेंगे बाजार

रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक अनावश्यक आवाजाही पर रोक 

शादी में 200 लोग हो सकेंगे शामिल, जिले में नई कोरोना गाईड लाईन लागू, रात 8 बजे तक ही खुलेंगे बाजार

जबलपुर (संतोष जैन) - कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले में नई गाइडलाइन लागू हो गई है इस में शादियों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या सीमित की गई है एक समय में एक स्थान पर केवल 200 लोग एकत्रित हो सकेंगे इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी 48 घंटे में एसडीएम तहसीलदार के पास जमा करनी होगी नगर निगम सीमा में बाजार एवं दुकानें रात 8:00 बजे तक खुली रहेगी रात 8:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक अनावश्यक आवाजाही पर रोक रहेगी यह रात्रि कालीन करफू की तरह होगा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने इस संबंध में मंगलवार को धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है इसमें अलग-अलग क्षेत्रों के लिए प्रावधान किए गए हैं जानकारी के अनुसार शादियों के आयोजन के लिए अनुमति लेनी होगी इसमें 200 से अधिक लोग शामिल होते हैं तो जिम्मेदारी आयोजन करता कैटरर्स और आयोजन स्थल के स्वामी की होगी इसी तरह बारात में अधिकतम 50 लोग शामिल होंगे बारात भी आयोजन स्थल से करीब 50 मीटर की दूरी से शुरू होगी इसी तरह जुलूस चल समारोह एवं रैली आगे भी प्रतिबंधित रहेगी


 रेस्टोरेंट होटल को छूट


 जानकारी के अनुसार नगर निगम सीमा में रात 8:00 बजे के बाद दुकान एवं बाजार बंद हो जाएंगे लेकिन खानपान के स्थान रेस्टोरेंट होटल बारात घर और मैरिज गार्डन के लिए रात 10:00 बजे तक छूट मिलेगी अस्पताल मेडिकल स्टोर औद्योगिक इकाइयां एंबुलेंस फायर ब्रिगेड पेट्रोल पंप एवं दूसरी आपातकालीन सेवाओं पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा

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