सागौन के वृक्षों की अवैध कटाई करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - अभियोजन अधिकारी सुनिल कुरील की आपत्ति पर द्वितीय अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश आ.के. पाटीदार द्वारा आरोपी युसूफ पिता रशीद खान, उम्र 51 वर्ष, के जमानत आवेदन पर सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुनिल कुरील द्वारा प्रस्तुत विधिक आपत्ति पर जमानत आवेदन निरस्त किया।
प्रकरण की विस्ता्रपूर्वक जानकारी देते हुये अभियोजन अधिकारी ने बताया गया कि, चॉदनी रोड पधार के वन में सागौन के वृक्षों की अवैध कटाई की सूचना मिलने पर थाना नेपानगर के सहा. उप. निरीक्षक एवं थाना प्रभारी पुलिस फोर्स के साथ चॉदनी रोड पहुचे वहा वाहन का पिछा करने पर वाहन को रोककर वाहन को चेक करने पर उसमें से सागौन के 40 वृक्ष के लठ जप्त किये गये। जप्त कर जप्ती् पंचनामा बनाया गया जप्ती पंचनामा बनाकर आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना नेपानगर के अन्तर्गत धारा 379 भा.द.वि. 26(1) व धारा 41 वन अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबध्द किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपी युसूफ पिता रशीद खान, उम्र 51 वर्ष द्वारा पुर्व में भी जमानत आवेदन दिया गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी का पूर्व में जेल भेजा था।
आज दिनांक को आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम द्वारा द्वितीय अति. जिला एवं सत्र न्यायालय के समक्ष जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत है, जिस पर अति. लोक अभियोजक सुनिल कुरील द्वारा आपत्ति ली गई कि, यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो, आरोपी के फरार होने, साक्ष्य के साथ छेड-छाड करने, और इस प्रकार के अपराधो में वृध्दि होने की सम्भावना है।न्यायालय द्वारा आपत्ति के आधार पर आरोपी युसूफ पिता रशीद खान, उम्र 51 वर्ष का जमानत आवेदन निरस्त किया।