अस्थायी फटाखा लायसेंस हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर तक! asthai fataka lincens hetu aavedan ki antim tithi 21 october tak
रतलाम - अनुविभागीय दण्डाधिकारी रतलाम शहर श्री अभिषेक गेहलोत ने बताया कि दीपावली पर्व पर आतिशबाजी का व्यवसाय करने के लिए विस्फोटक अधिनियम 1984 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत अस्थायी फटाखा (आतिशबाजी) लायसेंस हेतु आवेदन पत्र प्रारुप ए-ई-5 में 21 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त किए जाएंगे।
वर्तमान में कोरोना महामारी के दृष्टिगत 10 वर्ष से कम उम्र तथा 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों के अस्थायी फटाखा लायसेंस आवेदन नहीं लिए जाएंगे।
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