प्रतिबंध के बावजूद गरबा आयोजित होने पर धारा 144 के उल्लंघन के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करे-कलेक्टर श्रीमती गुप्ता
अलीराजपुर। (रफीक क़ुरैशी) - कोविड-19 के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुरभि गुप्ता ने जिलेभर में धारा 144 के तहत प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किए हुए है। उक्त आदेश के तहत गरबा रास आयोजन पर पुर्णरुप से प्रतिबंध किया गया है। प्रतिबंधात्मक आदेश के बावजूद यदि कोई व्यक्ति अथवा आयोजक गरबा आयोजित करता है तो उक्त पर धारा 144 के उल्लंघन के तहत कार्यवाही सुनिश्चित होगी। कलेक्टर श्रीमती गुप्ता ने बताया कोविड-19 के मद्देनजर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है। इस सम्बंध में कलेक्टर श्रीमती गुप्ता ने समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी को उक्त आदेश का उल्लंघन करने वालो पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।
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