नाबालिग को अगवा कर बलात्कार करने वाले को 10 साल की सजा | Nabalig ko agva kr balatkar karne wale ko 10 saal ki saza
नाबालिग को अगवा कर बलात्कार करने वाले को 10 साल की सजा
जिला अदालत ने 7000 रु. जुर्माना भी लगाया
जबलपुर (संतोष जैन) - जिला अदालत ने नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर अगवा करने व उससे बलात्कार करने के आरोपी को दोषी करार दिया पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश ज्योति मिश्रा की अदालत ने अपराधी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई कोर्ट ने ₹7000 जुर्माने से भी दंडित किया विशेष लोक अभियोजक अजय जैन ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता के पिता ने 18 नवंबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह धान काटने के लिए अपनी पत्नी व पुत्र के साथ अपने ससुराल गया था उस समय उसकी दोनों पुत्रियां घर पर थी इसी दौरान 6 नवंबर 2018 को सुबह करीब 10:00 बजे उसकी छोटी पुत्री ने बताया कि उसकी बड़ी बहन घर पर नहीं है वह बिना बताए कहीं चली गई ९रिपोर्ट पर धारा 366 363 366 बीका अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान पीड़िता को पुलिस ने खोजा
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