शासकीय धनराशि का गबन करने वाले उदयगढ लेखापाल की अग्रिम जमानत निरस्त | Shaskiya dhanrashi ka gaban karne wale udaygad lekhapal

शासकीय धनराशि का गबन करने वाले उदयगढ लेखापाल की अग्रिम जमानत निरस्त


अलीराजपुर। (रफीक क़ुरैशी) - न्यायालय ने शासकीय धनराशि का गबन करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत निरस्त की है। घटना विवरण इस प्रकार हैं कि खण्डशिक्षा कार्यालय उदयगढ़ का अंकेक्षण महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर के द्वारा अवधि फरवरी 2016 से जुलाई 2018 तक का किया गया। जिसके द्वारा आॅडिट रिपोर्ट में पाया कि रितुराज सोलंकी सहायक गे्रड-03 के पद पर उनके द्वारा खण्ड शिक्षा कर्यालय उदयगढ़ में 01.09.2013 से 06.06.2017 तक प्रभारी लेखापाल के रूप में कार्य किया गया। इस अवधि में आरोपी रितुराज द्वारा वित्तीय अनियमितताए तथा शासकीय धनराशि का गबन करना पाया गया। आॅडिट रिपोर्ट के आधार पर कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास अलीराजपुर द्वारा सहायक संचालक, लेखापाल, सहायक गे्रड-02 की टीम गठित कर जांच की गई, तो पाया गया कि वेतन केन्द्राध्यक्ष उदयगढ़ के नाम पर बैंक आॅफ बड़ौदा शाखा उदयगढ़ के खाता क्रमांक, भारतीय स्टैंट बैंक शाखा जोबट के खाता क्रमांक संचालित होना पाया गया। भारतीय स्टैंट बैंक का शाखा 16.03.2012 को खोला गया जबकि वित्त विभाग के निर्देशानुसार 10 फरवरी 2009 के बाद खाता खोलने पर प्रतिबंध हैं। तथा इस खाते में पता खण्ड शिक्षा कार्यालय उदयगढ़ का हैं जबकि ई-मेल आईडी शासकीय ना होकर व्यक्तिगत हैं, तथा मोबाईल नं. भी व्यक्तिगत दर्ज कराया जाकर नेट बैंकिग की सुविधा प्राप्त कर शासकीय खाते का उपयोग निजी खाते की तरह आरोपी रितुराज द्वारा किया जाकर प्राप्त धनराशि का दुरूपयोग किया गया हैं। आरोपी रितुराज द्वारा प्रभारी लेखापाल के पद पर रहते हुए शासकीय बैंक खाते से 1 करोड़ 22 लाख 85 हजार 139 रूपये की शासकीय धनराशि का स्वहित में गबन किया गया तथा तीन करोड़ 81 लाख 49 हजार रूपये की धनराशि विभिन्न फर्म एवं व्यक्तियों के बैंक खाते में अनियमित तरीके से नेट बैंकिग के द्वारा अंतरण कर वित्तिय अनियमितता की गई। उक्त धनराशियों का कोई विवरण केश बुक में दर्ज नहीं किया गया हैं और ना ही व्हाउचर्स पाए गए हैं। आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना उदयगढ़ में भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 व 420 में अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपर सत्र न्यायालय जोबट द्वारा आरोपी रितुराज की अग्रिम जमानत आवेदन को सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र मण्डोड द्वारा आपत्ति लेने पर अग्रिम जमानत आवेदन को निरस्त किया गया। यह जानकारी मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन एडीपीओ सुश्री निर्मला चौहान ने दी। 

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