मदिरा एवं भांग विक्रय दुकानों के संचालन के समय में परिवर्तन
रतलाम (यूसुफ अली बोहरा) - कलेक्टर श्री गोपालचन्द्र डाड ने आदेश जारी कर जिले में मदिरा एवं भांग विक्रय की दुकानों को संचालित करने के समय में परिवर्तन किया है। जारी आदेश के अनुसार मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की साफ-सफाई तथा मदिरा के प्रारंभिक संग्रह, आमद, विक्रय एवं अंतिम संग्रह के दैनिक लेखे की पंजियों को पूर्ण/संधारित किए जाने के लिए मदिरा दुकानें प्रातः 8.30 बजे से खोली जाएंगी। प्रातः 8.30 बजे से 9.30 बजे तक का समय लेखा संधारण के लिए एवं मदिरा विक्रय का समय प्रातः 9.30 से रात्रि 11.30 बजे तक रहेगा। रेस्टोरेंट, होटल, रिसोर्ट तथा क्लब बार लायसेंस के अन्तर्गत परिसर में विदेशी मदिरा की बिक्री का समय प्रातः 10.00 से रात्रि 11.30 बजे तक एवं उपभोग का समय रात्रि 12.00 बजे तक रहेगा। उपरोक्त दुकानों के संचालन में भारत सरकार गृह मंत्रालय एवं राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी एसओपी का पालन किया जाए।
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