कलेक्टर मनीष सिंह ने निम्नानुसार आदेश जारी किए | Collector manish singh ne nimnanusar adesh jari kiye

कलेक्टर मनीष सिंह ने निम्नानुसार आदेश जारी किए

अंतर्गत धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973

इंदौर जिले में धर्म स्थल सराफा चौपाटी के संबंध में


इंदौर (पंकज जयपाल) - जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत धर्म स्थलों मैं आमजनों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया था।तथा यह निर्देश दिए गए थे कि सभी धर्म स्थलों में नियमित पूजा/ प्रार्थना करने वाले पुजारी/ मौलवी /फादर आदि द्वारा परंपरागत रूप से की जावेगी। वर्तमान परिस्थिति में कोविड  प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इन धर्म स्थलों को खोला जाना आवश्यक प्रतीत होता है क्योंकि धर्मस्थलों से जुड़े विभिन्न धर्म गुरुओं एवं इससे जुड़ी गतिविधियां फुल/ प्रसाद की दुकानों मैं लोगों की रोजी रोटी प्रारंभ हो सके। इसके अतिरिक्त इंदौर रात्रि कालीन चौपाटी को भी प्रारंभ किया जाना है । अत: *मैं मनीष सिंह कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जिला इंदौर* निम्नानुसार आदेश जारी करता हूं।

*धर्मस्थल के संबंध में*

1- यह के विभिन्न धर्मों के धर्म स्थलों को खोला जाकर आमजन को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए तथा मास्क  अनिवार्य करते हुए दर्शन / प्रार्थना करवाया जा सकेगा।
2-  यह की सभी श्रद्धालु एवं पुजारियों के लिए यह अनिवार्य रहेगा कि वह मास्क  ठीक ढंग से नाक के ऊपर लगाकर रखें। यह देखने में आया है कि कहीं पुजारी श्रेणी के व्यक्ति मास्क  नीचे करके धार्मिक क्रिया कलाप करते हैं जो पूर्ण रूप से अनुचित है तथा उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।
3-  गर्भग्रह में प्रवेश सभी बड़े धर्म-स्थलो में प्रतिबंध रहेगा तथा एक दूरी बनाकर दर्शन बाहर से करवाए जा सकते हैं।
4-  धर्म स्थलों में स्थाई तौर पर चलने वाले अन्य क्षेत्र प्रारंभ हो सकेंगे किंतु उसमें 6 फीट की दूरी पर श्रद्धालुओं को बैठाया जाना अनिवार्य रहेगा।
5 - विभिन्न धर्मों के धर्म स्थलों मैं सैनिटाइजर अथवा साबुन से हाथ धोना अनिवार्य रहेगा तथा  संबंधित धर्मस्थल के प्रबंधन इसमें  जिम्मेदारी रहेगी कि वह इसका  पालन करवाएं।

*इंदौर स्थित सराफा रात्रिकालीन चौपाटी के संबंध में*

सराफा में स्थित रात्रिकालीन  चौपाटी की खाद्य सामग्री विक्रेताओं को टेक अवे टेक होम की शर्त पर अनुमति प्रदान की जाती है।  यह दुकानदार रात्रि कालीन मुख्य सराफा बाजार बंद होने के उपरांत पूर्व समय अनुसार अपनी खान पान की दुकान प्रारंभ कर टेक अवे‌ के सिद्धांत पर पार्सल लोगों को दे सकेंगे मौके पर किसी भी ग्राहक को खाने की अनुमति नहीं रहेगी तथा इसकी जिम्मेदारी संबंधित दुकानदार की रहेगी।

चुकि यह आदेश जन साधारण की सुविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशाली किया जाना आवश्यक हो गया है। इतना समय उपलब्ध नहीं है कि  जन सामान्य वह सभी संबंधित पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सके। अत यह  आदेश  दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एकपक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144  (5)के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकता  के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यंत विशेष परिस्थितियों मैं अधोहस्ताक्षरकता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्त  में छूट दे सकेगा ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशाली रहेगा उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा। शेष आदेश एवं उसमें समय-समय पर दी गई छूट पूर्ववत लागू रहेगी

यह आदेश दिनांक 28-9-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

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