अवैध रूप से पिस्टल व कारतूस रखने वाला हरियाणा का आरोपी पुलिस रिमांड का बाद पहुँचा जेल | Awaidh roop se pistol va kartoos rakhne wala haryana ka aeopi

अवैध रूप से पिस्टल व कारतूस रखने वाला हरियाणा का आरोपी पुलिस रिमांड का बाद पहुँचा जेल

एक आरोपी फरार,पुलिस ने आरोपी व कार में से दो पिस्टल व कारतूस जब्त

अवैध रूप से पिस्टल व कारतूस रखने वाला हरियाणा का आरोपी पुलिस रिमांड का बाद पहुँचा जेल

अंजड़ (शकील मंसूरी) - पुलिस थाना ठीकरी से अवैध रूप से पिस्टल व कारतूस  कार में जाते हुए पकड़े गए हरियाणा राज्य का आरोपी बिन्दू सिंग पिता सत्यवीर सिंह जाट निवासी निवासी गाडरवास हरियाणा को पुलिस रिमांड की अवधि समाप्त होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथमश्रेणी अमूल मंडलोई के न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया ,
अभियोजन अधिकारी अकरम मंसूरी द्वारा बताया गया कि घटना वाले दिन पुलिस थाना ठीकरी में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक राजाराम यादव अन्य प्रकरण के अनुसन्धान में थे तभी उन्हें मुखबिर की सूचना मिली थी कि सेंधवा से इंदौर जा रही कार क्रमांक  HR43C9367 में सवार व्यक्ति अवेधरूप से हथियार ले जा रहे है।
पुलिस द्वारा आरोपियों का पकड़ने के लिए ए. बी.रोड़ घोलानिया फाटा, बरूफटक के पास नाकेबंदी कर उक्त कार को रोका था जिसमे से एक व्यक्ति कार से उतरकर अंधेरा व झाड़ियों का फायदा उठाकर भाग निकला ,
पुलिस ने मौके पर पकड़े गए आरोपी बिन्दूसिंह की तलाशी लेने पर उसकी कमर पर खोंसी हुई एक पिस्टल व जेब मे चार ज़िंदा कारतूस तथा कार में एक पिस्टल बरामद हुई थी,
पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ करने हेतु न्यायालय से दो दिन का रिमांड प्राप्त किया गया था जिसकी अवधि आज समाप्त होने पर पुनः आरोपी को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया था न्यायालय द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को केंद्रीय जेल बड़वानी भेजा गया।।

Post a Comment

Previous Post Next Post