अवैध शराब व लाहन जप्त! avaidh shrab v vahan jabad

 

बालाघाट-वृत बालाघाट अवैध मदिरा विनिर्माण ,परिवहन व विक्रय के रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत 12सितम्बर 2020 को कलेक्टर श्री दीपक आर्य के निर्देशन एवं जिला आबकारी अधिकारी विनोद खटीक के मार्गदर्शन मे वृत आबकारी बालाघाट मे मुखबिर की सूचना के आधार भारत पट्रोल पम्प के पास सेंट मेरी स्कूल के सामने होंडा मोटरसाइकिल mp 50 MB 0725 मे धापेवाडा समनापुर की तरफ से 60 लीटर हाथ भट्टी शराब परिवहन करते हुये आरोपी रंजीत चौहान पिता श्री राम चौहान एवं अरूण ग्वालिश्वर पिता सुख नंदन जाति गढेवाल निवासी वार्ड न. 1 बूढ़ी बालाघाट को आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशो. धारा 34(1)क एवं 34(2) मे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत मे जेल भेजा गया है ।


प्रकरण मे अवैध हाथ भट्टी शराब 60 लीटर एवं परिवहन मे प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जप्त कर लिया गया हैं जिसकी अनुमानित कीमत 45हजार है। कार्यवाही मे कंट्रोल रूम प्रभारी एस.डी.सूर्यवंशी सहायक जिला आबकारी अधिकारी एवं वृत प्रभारी एम.आर उइके सहायक जिला आबकारी अधिकारी एवं हमराह स्टाफ आबकारी वृत बालाघाट छिद्दी लाल झारिया ,लखन चौधरी आबकारी आरक्षक उपस्थित रहे।

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