नेपानगर विधानसभा उपनिर्वाचन-2020 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत एवं धार्मिक संस्था के दुरूपयोग संबंधी आदेश जारी | Nepa nagar vidhansabha upnirvachan 2020 dand prakiya sahinta

नेपानगर विधानसभा उपनिर्वाचन-2020 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत एवं धार्मिक संस्था के दुरूपयोग संबंधी आदेश जारी


बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - विधानसभा के उप निर्वाचन 2020 की चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है । भारत निर्वाचन आयोग व्दारा आदर्श आचार संहिता लागू की जा चुकी है। चुनावी प्रक्रिया के तहत कानून व्यवस्था की दृष्टि से यह आवश्यक हो गया है कि जिला बुरहानपुर अन्तर्गत 179-नेपानगर विधानसभा संपूर्ण क्षेत्र में धारा 144 जाफौ लागू की जाये। इसके संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है जिसके अनुसार -
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नेपानगर में कोई भी व्यक्ति:- 
(1) बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के जुलूस, रैली, धरना या सभा का आयोजन/संचालन नहीं करेगा और न ही उसमें सम्मिलित होगा।
(2) कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करेंगा जिसके कारण शिक्षण संस्थाऐं, होटल, दुकानें, उद्योग, निजी एवं सार्वजनिक सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न हो सके। 
(3) कोई भी व्यक्ति सक्षम अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं करेगा।
(4) आग्नेय शस्त्र, धारदार हथियार, बांस, बल्लम, फर्सा, भाला आदि लेकर नहीं घूमेगा और न ही उनका प्रदर्शन करेगा। सभी आग्नेय शस्त्र की अनुज्ञप्ति निलंबित की जाती है, अनुज्ञप्तिधारी तत्काल अपने शस्त्र संबंधित थाने में जमा कराये। 
(5) उपरोक्त जारी की जाने वाली अनुमति हेतु सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय दण्डाधिकारी, नेपानगर रहेंगे। 
उपरोक्त आदेश का पैरा (3) व (4) निम्नलिखित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा:-
(अ) ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट,
(ब) ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी/कर्मचारी,
(स) ड्यूटी पर तैनात अन्य अधिकृत लोक सेवक,
(द) राज्य शासन एवं केन्द्र शासन व्दारा दी गयी छूट वाले नागरिक,
यह आदेश आपात परिस्थिति में जिला बुरहानपुर अन्तर्गत 179-नेपानगर विधानसभा संपूर्ण क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय लागू किया जाता है ।                                                                                                      
‘‘धार्मिक संस्था (दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1988 के अंतर्गत आदेश जारी 

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश व्दारा विधानसभा उप निर्वाचन-2020 हेतु कार्यक्रम घोषित किया गया है। निर्वाचन आयोग व्दारा राजनैतिक दलों व अभ्यर्थियों के लिए जारी ‘‘आदर्श आचार संहिता‘‘ के मुताबिक ‘‘मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का चुनाव प्रचार के लिए मंच के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।  

धार्मिक स्थानों का राजनैतिक उद्धेश्य से दुरूपयोग रोकने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह ने ‘‘धार्मिक संस्था (दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1988‘‘ के तहत आदेश जारी किया गया है तथा निर्देशित किया है कि इसके प्रावधानों को सख्ती से लागू कर यह सुनिश्चित किया जाये कि धार्मिक स्थलों का उपयोग राजनैतिक उद्धेश्यों से न किया जाये। उक्त अधिनियम की धारा-3 की कंडिका (क) के अन्तर्गत किसी धार्मिक संस्था का प्रयोग‘‘ किसी राजनैतिक क्रिया-कलाप का संप्रवर्तन या प्रचार‘ हेतु वर्जित है। अधिनियम की धारा-5 के मुताबिक किसी धार्मिक संस्था की निधि या संपत्ति का उपयोग, किसी राजनैतिक दल के फायदे के लिए या किसी राजनीतिक क्रिया-कलाप के प्रयोजन के लिए अपराध है। अधिनियम की धारा-6 के मुताबिक किसी धार्मिक संस्था के तत्वावधान में आयोजित किसी समारोह, उत्सव, सत्संग, शोभायात्रा या सभा का उपयोग किसी राजनैतिक क्रिया-कलाप के लिए नहीं किया जा सकता। उक्त धाराओं का उल्लंघन अधिनियम की धारा-7 के मुताबिक 5 वर्ष के कारावास और रूपये 10,000/- तक के जुर्माने के दण्डनीय होगा।

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