जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी | Jile main dand prakriya sahinta 1973 ki dhara antargat pratibandhatmak adesh jari

जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी


बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - बुरहानपुर जिले में विधानसभा क्षेत्र-179 नेपानगर के उप निर्वाचन-2020 की चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग व्दारा आदर्श आचार संहिता लागू की जा चुकी है। आज दिनांक 30 सितम्बर, 2020 को बुरहानपुर शहर के थाना क्षेत्र सिटी कोतवाली, लालबाग, शिकारपुरा, गणपति नाका में अवगत कराया गया कि असामाजिक तत्वों के व्दारा कतिपय लोग व्दारा लोक शांति भंग कर सकते है। जिसके कारण प्रतिक्रिया स्वरूप हो सकता है कि विवाद की स्थिति निर्मित हो, जिससे आमजन की जानमाल को नुकसान होने की आंशका भी बनी हुई है। जिससे शहर की शांति एवं कानून व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने के साथ-साथ मानव जीवन एवं लोक संपत्ति की क्षति के संकट का भय बनना प्रारम्भ हो सकता है। अतः मानव जीवन व स्वास्थ्य तथा कानून एवं व्यवस्था को बनाये रखने के निवारण हेतु तत्काल प्रतिबंधात्मक कदम उठाया जाना आवश्यक है। 
इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जन सामान्य के हित/जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु संपूर्ण बुरहानपुर जिले के लिये निम्नांकित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। 
1) बुरहानपुर जिले की राजस्व सीमा के समस्त थाना क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम दण्डाधिकारी की अनुमति के एकत्रित नहीं हो सकेगें। 
2) यह कि इस क्षेत्र की ड्यूटी पर उपस्थित पुलिस, सशक्त, सेवाएं/अधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य के द्वारा अस्त्र-शस्त्र, धारदार हथियार, लाठी, बल्लम, भाले, ऑग्नेय शस्त्र न तो धारण किये जायेगें और न ही उनका परिवहन किया जावेगा। 
3) पेट्रोल का विक्रय खुले में (बाटल आदि) में किया जाना, प्रतिबंधित रहेगा। 
4) यह कि इस प्रतिबंधित में क्षेत्र में कोई भी सार्वजनिक समारोह, धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस, आमसभा, ध्वनि विस्तार यंत्रो का उपयोग बिना पूर्व एवं सक्षम अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। 
5) यह कि किसी भी व्यक्ति, समूह के द्वारा किसी वर्ग, धर्म व्यक्ति, विशेष या दल विशेष के विरूद्ध कोई भी क्षुब्धता पूर्ण नारेबाजी या आपसी आक्रोश को बढ़ावा देने वाली कोई कार्यवाही नहीं की जावेंगी। 
6) फटाखों (आतिशबाजी) का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित रहेगा तथा आतिशबाजी का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगा। 
7) ढोल मंजीरे, बैण्ड-बाजे एवं अन्य वाद्य के यंत्र बजाना सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित रहेंगा। 
8) यह कि कोई भी ऐसा कार्य जिससे जन आक्रोश तथा लोक शांति को प्रभाव पड़ता हो, नहीं किया जायेगा। 
9) जिले में राजनैतिक दलों को आम सभाओं एवं वाहन आदि की अनुमतियां जारी करने हेतु निम्नांकित दर्शाये अनुसार अधिकारी को‘‘विहित प्राधिकारी‘‘ घोषित किया है। 
क्र. विहित अधिकारी का नाम एवं दूरभाष क्रमांक सौपे गये दायित्व
1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व काशीराम बडोले बुरहानपुर 
(9424777962) (7000382457) अनुविभाग बुरहानपुर क्षेत्र की अनुमतियॉं जारी करने हेतु विहित प्राधिकारी होगे। 
2. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुश्री विशा माधवानी नेपानगर (8770363646)
अनुविभाग नेपानगर क्षेत्र की अनुमतियॉं जारी करने हेतु विहित प्राधिकारी।
प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष 05 दिवस पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होंगा।

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