सार्वजनिक स्थानों पर आवारा पशुओं के विचरण पर धारा 144 के तहत किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी | Sarvajanik sthano pr awara pashuo ke vicharan pr dhara 144 ke tahat kiya pratibandhatmak

सार्वजनिक स्थानों पर आवारा पशुओं के विचरण पर धारा 144 के तहत किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी 


बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जन सामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। जारी आदेशों में नगर निगम सीमा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर आवारा पशु के विचरण एवं पशुओं के व्यवसायिक पालन पूर्णतया प्रतिबंधित किया है। पशु पालकों का यह दायित्व होगा कि वे अपने पशुओं को पशु पालन हेतु प्रतिबंधित एरिया के बाहर ही रखें। यदि कोई आवारा पशु इस सीमा में क्षेत्र में घूमते पाये जायेंगे तो संबंधित पशु पालकों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी साथ ही नगर निगम या किसी शासकीय एजेेन्सी द्वारा आवारा पशुओं की कि जा रही धरपकड की कार्यवाही के दौरान यदि किसी व्यक्ति द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तो उसके विरूद्ध भी दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यदि प्रतिबंधित एरिया में किसी संरचना या बाडे़ में अधिक संख्या पशुओं का पालन करना पाया जाता है तो ऐसी संरचना या बाडो को आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर हटा लिया जाये अन्यथा उन्हें तोड़कर हटाया जायेगा। सार्वजनिक स्थानों, सड़कों आदि पर आवारा पशुओं के विचरण को उक्त आदेश के प्रभावी होने से ही प्रतिबंधित किया जाता है। 

नगर निगम द्वारा विशेष टीमों का गठन कर लगातार आवारा पशुओं को पकड़ने अथवा गौशाला की मुहिम जारी रखी जायेगी। इन आवारा पशुओं को पकड़ने पर सुरक्षित कांजी हाउस में रखा जाए तथा किसी भी स्थिति में वापस न छोड़ा जाये। ऐसे पकड़े गये आवारा पशुओं को शहर से लगभग 50-55 किलो मीटर दूरस्थ ऐसे स्थलों पर भेजा जाये, जहां आसपास पानी तथा चारा सहज उपलब्ध हो सकें। यदि इन पशुओं को शहर से बाहर ले जाने की कार्यवाही के दौरान यदि किसी व्यक्ति द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तो उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।  

नगर निगम द्वारा इन कार्यवाहियों में व्यवधान उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों/पशुपालकों की सूची तैयार करवाकर, थानों पर प्रकरण दर्ज करवाकर, उनके विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 एवं मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956 एवं पशु अत्याचार निवारण अधिनियम, 1960 के विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करायेगा। जो स्वयं के दुध के उपयोग हेतु पशु पालन कर रहे है, उनके पशु वे अपने कैम्पस के अंदर ही रखेंगे। ये पशु सार्वजनिक स्थलों पर न आने पाये, ये सभी पशुपालक सुनिश्चित करेंगे। 

नागरिकों द्वारा हरी घास/पशु चारा क्रय कर सार्वजनिक स्थल पर मवेशियों को खिलाने हेतु डाला जाना तथा इस प्रकार ऐसे स्थलों पर ही घास तथा पशु चारे के विक्रय दान आदि को प्रतिबंधित किया जाता है। यह प्रतिबंध केवल बुरहानपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में प्रभावशील रहेंगा। कोई भी व्यक्ति न तो इस प्रयोजन हेतु सार्वजनिक स्थल पर हरी घास का विक्रय करेंगा और ना ही ऐसे स्थलों पर पशुओं को हरी घास डालने हेतु प्रेरित करेगा। यदि कही ऐसा होना पाया जाता है तो तत्काल नगर निगम एवं अन्य शासकीय एजेन्सी द्वारा मौके पर ही घास जप्त कर नष्ट किया जायेगा। नगर निगम द्वारा इस प्रकार जप्त घास को मौके पर हटाने हेतु मुहिम के दौरान इस हेतु खाली वाहन भी साथ में रखना सुनिश्चित करें।

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