त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा | Tyohar ka ayojan sarvajanik sthalo pr nhi kiya jaega

त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा

त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा

झाबुआ (अली असगर बोहरा) - भोपाल 07 अगस्त 2020 अपर मुख्य सचिव गृह विभाग श्री एस.एन. मिश्रा ने समस्त कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा धार्मिक कार्य त्यौहार एवं  उपासना स्थलों पर कोविड-19 से बचाव हेतु निर्देश जारी कर दिए है। जारी आदेश में कोई भी कोई भी धार्मिक कार्य त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा ना ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जाएगी साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति झांकी एवं ताजिए स्थापित नहीं किया जाएंगे अपने अपने घरों में पूजा उपासना करेंगे।  धार्मिक उपासना स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक है कि एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे ना हो साथ ही उपासना स्थलों पर फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर प्रशासन द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुरूप आयोजित किए जाएं निजी तौर पर आयोजित किए जाने वाले समारोह में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा ना हो साथ ही फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें । माह अगस्त 2020 में जन्माष्टमी गणेश चतुर्थी एवं मोहर्रम के त्योहारों को देखते हुए सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट  क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आगामी तीन दिवस में निर्देशों से सर्व संबंधित एवं धार्मिक संप्रदाय से जुड़े लोगों को अवगत कराया जाएगा। निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

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