शराब माफिया की हुई जमानत खारिज | Sharab mafiya ki hui jamanat kharij

शराब माफिया की हुई जमानत खारिज

शराब माफिया की हुई जमानत खारिज

इंदौर। (अली असगर बोहरा) - जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि श्रीदिनेश मीना साहब न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देपालपुर के न्यायालय में थाना बेटमा के अपराध क्रमांक 349/2020 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में गिरफ्तार आरोपी निखिल   बडोदिया पिता संतोष बडोदिया  उम्र 21 साल निवासी 24 गोवर्धन पैलेस एरोड्रम इंदौर की ओर से जमानत आवेदन पेश किया गया एवं जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्री शिवनाथ सिंह मावई द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहां गया कि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो वह पुन: अपराध करेगा, फरार होने की संभावना है और अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया जाए नयायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को जेल भेजा।
अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि दिनांक  30.07.2020 को  कलासुरा फाटा पर वाहन चेकिंगके दौरान  बेटमा पुलिस को मुखबिर मिली कि धार की तरफ से एक काले रंग की एक्टिवा से एक व्यक्ति अवेध शराब लेकर आ रहा है तब मुखबिर की सूचना की तस्दिक  करने हेतु बेटमा पुलिस द्वारा कालासुर फाटा पर  पहुँच कर कुछ इंतज़ार किया कुछ देर बाद धार की तरफ से एक व्यक्ति काले रंग की एक्टिवा पर दोनों तरफ़ टाट के बोरे लटका कर ला रहा था स्वतंत्र रवहन के समक्ष उक्त  व्यक्ति को रोका एवं बोरे चैक करने पर 300 क्वाटर देशी  मदिरा प्लेन एवं 48 क्वाटर अग्रेजी लंदन प्राइड के मिले उक्त  के सम्बन्ध मे लाइसेंस पूछा तो नहीं होना बताया कुल 62 लीटर शराब की मात्रा थी युक्त व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम निखिल पिता संतोष बडोदिया बताया निवासी गोवर्धन पैलेस थाना एरोड्रम इंदौर का निवासी बताया अभियुक्त  का उक्त कृत्य  धारा 34(2) आबकारी अधिनियम मे दंडनिय होने से मौके पर ही उक्त शराब को जप्त किया एवं एक्टिवा mpo9vn-8487 को जप्त किया एवं निखिल को गिरफ्तार किया थाना बेटमा जिला इंदौर मे अप क्र 349/2020  की एफआईआर लेख की‍यायालय श्री दिनेश मीणा (जेएमएफसी देपालपुर) के कोर्ट मे पेश किया, अभियुक्त की जमानत याचिका को निरस्त कर जेल भेजा गया।

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