पल्स ऑक्सीमीटर एवं ऑक्सीजन सिलेण्डर खरीदने वाले व्यक्तियों की जानकारी देना अनिवार्य
बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 से जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु लोकहित एवं लोक स्वास्थ्य के दृष्टिगत रखते हुए आयुक्त इंदौर संभाग के पत्रानुसार ‘‘पल्स ऑक्सीमीटर‘‘ एवं ‘‘ऑक्सीजन सिलेण्डर‘‘ लोगों द्वारा अधिक मात्रा में निजी रूप से खरीदें जा रहे है। इस संबंध में मेडिकल स्टोर्स से सूची प्राप्त करने हेतु निर्देश प्राप्त हुए है।
जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं दण्ड प्रकिया संहिता 1973 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बुरहानपुर जिले की सीमा क्षेत्र में संचालित समस्त मेडिकल स्टोर्स/दुकान/संस्थान को आदेशित किया है कि वे ‘‘पल्स ऑक्सीमीटर‘‘ एवं ‘‘ऑक्सीजन सिलेण्डर‘‘ का क्रय करने वाले समस्त व्यक्तियों की जानकारी नाम, पता, मोबाइल नंबर सहित डॉ. विक्रम सिंह वर्मा जिला स्वास्थ्य अधिकारी को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। आदेश का उल्लघंन करने वाले मेडिकल स्टोर्स/दुकान/संस्थान के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही के अलावा आईपीसी की धारा 188 व अन्य कानूनी प्रावधान के तहत कार्यवाही की जायेगी।
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