नाव से अवैध शराब का परिवहन करने वाले अद्यतन अपराधी मुनीम दांगी की जमानत निरस्‍त | Nav se awaidh sharab ka privahan krne wale adhtan apradhi munim dangi

नाव से अवैध शराब का परिवहन करने वाले अद्यतन अपराधी मुनीम दांगी की जमानत निरस्‍त

नाव से अवैध शराब का परिवहन करने वाले अद्यतन अपराधी मुनीम दांगी की जमानत निरस्‍त

भोपाल (अली असगर बोहरा) - माननीय अति. अपर सत्र न्‍यायाधीश श्रीमती तृप्‍ति शर्मा बैरसिया के न्‍यायालय में जल मार्ग से नाव द्वारा अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी मुनीम दांगी,  उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम सेमरी कला ने जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया जहां उपस्थि‍त अभियोजन अधिकारी श्री आशीष तिवारी ने बताया कि आरोपी अपराधी प्रवत्ति का है , आरोपी रात्रि के समय शातिर तरीके से अवैध शराब का परिवहन करता हुआ पकडा गया है। आरोपी के विरूद्ध पूर्व में भी कई गम्‍भीर धाराओ में प्रकरण दर्ज है यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो हो सकता है कि वह फिर कोई अपराध कारित करें। प्रकरण विवेचनाधीन है, उक्‍त तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी मुनीम दांगी की जमानत निरस्‍त कर दी गयी। 
  मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि  दिनांक 28.0.2020 को थाना गुनगा भोपाल के प्रधान आरक्षक राज कदम, उ‍प निरीक्षक सुनील भदौरिया तथा अन्‍य स्‍टॉफ के साथ इलाका भ्रमण पर थे ड्यूटी के दौरान उ.नि. सुनील भदौरिया को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्‍त हुई कि कटी घाटी भेसखेडा हलाली डेम से शराब आ रही है, हमराम, पुलिस स्‍टॉफ व स्‍वतंत्र साक्षियो के साथ वे लोग कटी घाटी भेसखेडा हलाली डेम के किनारे पहुंचे,  करीब आधा घंटे इन्‍तजार करने के बाद रात्रि करीब 8:30 बजे हलली डेम से एक नाव आयी, जिसमें से एक व्‍यक्ति ने नाव से 07 पेटी उतार कर झाडी के पास रखी जिसे घेराबंदी कर पकडा गया टार्च की रोशनी में उसका चेहरा देखा गया व उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम मुनीम दांगी उम्र 35 वर्ष पिता भैया लाल दांगी बताया। पेटियो को खोल कर देखा गया तो दो पेटी अंग्रेजी शराब (गोवा विस्‍की)  एवं 05 पेटी देसी मदिरा प्‍लेन की पायी गयी । आरोपी से लायसेंस मांगने पर न होना बताया । पेटी को खोलकर गिनने पर गोवा विस्‍की अंग्रेजी मदिरा के कुल 99 क्‍वार्टर  एवं सफेद देसी मदिरा सोम कम्‍पनी के कुल 240 क्‍वार्टर पाये गये कुल शराब 61 लीटर 200 मि.ली. पायी गयी। पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अन्‍तर्गत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफतार कर शराब जप्‍त कर ली गयी। मदिरा की मात्रा 50 लीटर से अधिक है तथा अपराध गम्‍भीर प्रकृति का है ।

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