नाबालिग को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर दुष्कृत्य करने वाले आरोपी की हुई जमानत खारिज | Nabalig ko behla fuslakar shadi ka jhansa dekar dushkraty krne wale aropi ki hui jamanat kharij
नाबालिग को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर दुष्कृत्य करने वाले आरोपी की हुई जमानत खारिज
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्रीमती नीलम शुक्ला अपर सत्र न्यायाधीश इंदौर के समक्ष थाना बाणगंगा के अप.क्र.599/2017 धारा 353, 366, 376(2)(N) भादवि एवं धारा 5एल/6 पाक्सो एक्ट में जेल में निरूद्ध आरोपीगण रितेश पिता परसराम सिटोलिया उम्र 33 साल तथा भैरू पिता रायसिंह जाधव उम्र 33 साल दोनो निवासी हरणाखेडी इंदौर मे से आरोपी भैरू द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहां गया कि अपराध गंभीरतम प्रकृति का है यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो वह फरियादी एवं साक्षियों को डराएगा, धमकाएगा और राजीनामे के लिए दबाव बनाएगा। अत: आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया जाएं। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया । अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना आकर रिपोर्ट की कि मैं शिवकंठ नगर इंदौर में रहता हूं और दीपमाला ढाबे के पीछे प्लास्टिक फेक्ट्री में मजदूरी करता हूं। मेरी लडकी कक्षा 6टी में पढती है व घर पर ही रहती है, जो आज दोपहर 01:30 बजे से घर से बिना बताये कही चली गई है। जिसकी तलाश सभी रिश्तेदारों व मोहल्ले में की पर नही मिली। जिस पर से धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। दिनांक 18.07.2017 को विवेचना दौराने पीडिता ने थाने आकर अपने कथनों मे बताया कि मेरे पडोस में रहने वाला भैरू उसके जीजा रितेश की मदद से बहला फुसलाकर शादी का बोलकर रितेश के गांव हरणाखेडी इंदौर ले जाकर रितेश के घर पर रखा और भेरू ने कई बार मेरी मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाये। उक्त कथनों एवं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में धारा 363, 366, 376(2)एन भादवि एवं धारा 5एल/6 पाक्सो एक्ट का इजाफा किया गया। संपूर्ण विवेचना पश्चात चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
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