नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्‍कृत्‍य करने वाले आरोपी की हुई जमानत खारिज | Nabalig ko behla fuslakar le jakar dushkraty karne wale aropi ki hui jamanat kharij

नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्‍कृत्‍य करने वाले आरोपी की हुई जमानत खारिज


इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्‍यायालय श्रीमती सविता सिंह विशेष न्‍यायाधीश (पाक्‍सो एक्‍ट) इंदौर के समक्ष थाना चंदन नंगर के अप.क्र.564/2020 धारा 363, 366, 376(2)(एन) भादवि  व धारा 3/4, 5एल/6 पाक्‍सो एक्‍ट में जेल में निरूद्ध आरोपी अमजद उर्फ छोटू पिता मो. हारून उम्र 18 साल निवासी म.न.18 रानी पैलेस सन्‍नी गार्डन दारालून मदरसे के पास चंदन नगर इंदौर द्वारा जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया गया एवं जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहां गया कि अपराध गंभीरतम प्रकृति का है यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो वह फरियादी एवं साक्षियों को डराएगा, धमकाएगा और राजीनामे के लिए दबाव बनाएगा तथा फरार होने की संभावना है। अत: आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया जाएं। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए न्‍यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया । अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि फरियादीया ने थाने आकर रिपोर्ट की कि दिनांक 23.07.2020 को करीबन 05:30 बजे मेरी लड़की व पोती घर के बाहर खड़ी थी। 5 मिनट बाद जब मैं घर के बाहर आयी तो मुझे मेरी लडकी व पोती घर के बाहर नही दिखी। मैनें मेरी लडकी व पोती की तलाश आसपास के गांव, मोहल्‍ले व रिश्‍तेदारो के यहां की लेकिन मेरी लडकी व पोती नही मिली। मेरी लडकी व पोती घर से बिना बताये कही चली गई है।  मुझे शंका है कि गीतानगर का छोटू व घेटू मेरी लडकी और पोती को अपने साथ लेकर गए है। आज मैं अपने लडके व बहू के साथ रिपोर्ट करने आयी हूं उक्‍त सूचना पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं आहत के कथन एवं मेडिकल परीक्षण उपरांत धारा 366, 376(2)(एन) भादवि व धारा 3/4 , 5एल/6 पाक्‍सो एक्‍ट का इजाफा किया गया। बाद आरोपी को न्‍यायालय में प्रस्‍तुत कर जेल भेजा गया था।

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