नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज
सिवनी (संतोष जैन) - मामला लखनवाड़ा थाना क्षेत्र का है। पुलिस को नाबालिग के पिता ने बताया था कि उसकी बेटी अपने नाना के घर गई थी। पिछले साल 10 मई को रात में किसी अज्ञात लड़के ने बहला-फुसलाकर अपहरण कर बेटी को ले गया था। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर विवेचना दौरान नाबालिग को नागपुर से दस्तयाब कर उसके दो माह के बधो के साथ थाना में पूछताछ की। पीड़िता ने बताया कि मरझौर निवासी आरोपी महेंद्र पिता भगवत सनोडिया ने ज्यादती की। उसने एक बेटे को भी जन्म दिया। बयान के आधार पर आरोपी के विरुद्घ अपहरण व दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया। आरोपी को जेल भेज दिया जहां बाद में उसने जमानत आवेदन लगाया था। इसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश सुमन उइके की कोर्ट में की गई। शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी दीपा मर्सकोले ने आपत्ति दर्ज की।
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