खेत से विद्युत मोटर चोरी करने वाले तीन आरोपीयों की जमानत खारिज कर न्यायालय ने भेजा जेल | Khet se vidhyut motor chori krne wale teen aropiyo ki jamanat kharij

खेत से विद्युत मोटर चोरी करने वाले तीन आरोपीयों की जमानत खारिज कर न्यायालय ने भेजा जेल


थांदला (कादर शेख) - न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नदीम खान  ने  फरियादी दरियाव सिंह के खेत में घुसकर चोरी करने वाले आरोपीयों कालू, दलसिंह, मुकेश को जेल भेजा ।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी थांदला वर्षा जैन के अनुसार दिनांक 29/07/2020 की शाम 6:00 बजे ग्राम नरेला फरियादी दरियाव सिंह  के खेत केअंदर घुस कर फरियादी के खेत में लगी पानी की विद्युत मोटर आरोपीगण कालू पिता नरू  वसुनिया, दलसिंह पिता भुरजी एवं मुकेश पिता तुलसीराम गरवाल निवासीगण करेला चुरा कर ले गए थे। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना थांदला द्वारा अपराध  क्रमांक 309/2020 धारा 379 भादवी के अंतर्गत अपराध कायम किया गया। आरोपीगण के कब्जे से विद्युत मोटर जप्त कर पुलिस द्वारा तीनों आरोपीगणों को गिरफ्तार कर न्यायिक निरोध में  न्यायालय में पेश किया गया। आरोपीगण की ओर से जमानत आवेदन न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन की ओर से उक्त जमानत आवेदन का विरोध किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपीगण द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज करते हुए आरोपीगण को  न्यायिक निरोध में जिला जेल झाबुआ भेजा । राज्य की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रवि प्रकाश राय द्वारा किया गया ।

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