हत्या करने वाले आरोपीगण मे से आरोपी प्रकाश की दूसरी बार हुई जमानत आवेदन निरस्त
झाबुआ (अली असगर बोहरा) - अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि घटना दिनांक 19 /06/ 2020 शाम करीब 5:00 बजे रमेश तथा मेरा बड़ा भाई पेमा भाभी रमतु बाई सभी लोग घर के बाहर खड़े थे एवं बातचीत कर रहे थे तभी हमारे पड़ोसी भूरा पिता रामला निवासी परेवा का घर के आगे लगे हैंडपंप पर पानी भर रहा था कि इतने में कि केकडीया पिता नातिया दिलीप पिता केकडिया सूरज पिता के कड़िया निवासी परेवा और दुला पिता तेरसिंह प्रकाश पिता भादरिया मनसु पिता हुरसिंह भावसिंह पिता दूला निवासी गोट मोहनकोट के सभी एकमत वह एक राय होकर तलवार एवं लकड़ियों से लैस होकर आए और सभी लोग बोले कि तुम लोग हमारी जमीन को क्यों बो रहे हो कहकर मां बहन की नंगी नंगी गालियां देने लगे गालियां देने से मना किया तो केकड़ीया ने रायचदं को पकड़ लिया और दिलीप ने तलवार से रायचंद को मारा जिससे उसको दाहिने पैर में चोट लगी दुला ने रायचंद को कुल्हाड़ी से मारपीट की तथा जान से मारने की नियत से प्राणघातक चोट पहुंचाई एवं प्रकाश ने पत्थर से रामचंद्र को मारा जिससे उसके कंधे पर चोट आई ,सूरज ने पेमा को पत्थर से मारपीट किया जिससे उसे हाथ की कोहनी व कमर में चोट आई ,भाभी रमतु बाई को भावसिंह ने पत्थर से मारपीट कर चोट पहुंचाई मनसु ने भूरा को पत्थर से मारपीट कर चोट पहुंचाई उक्त बात की रिपोर्ट थाना रायपुरिया पर की थी रिपोर्ट उपरांत पुलिस द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध धारा 147, 148, 149, 294, 323, 307, भादवी में अपराध पंजीबद्ध किया गया ! घटना में घायल रामचंद्र की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने से धारा 302 भादवी बढ़ाई गई आरोपीगणों को गिरफ्तार कर पुलिस थाना रायपुरिया द्वारा जुडिशल रिमांड पेश कर जिला जेल झाबुआ भेजा गया! आज दिनांक को आरोपी प्रकाश पिता बादरसिंह मेडा निवासी गोठ मोहनकोट की ओर से दुसरी बार जमानत आवेदन न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायधीश (श्री जे. सी. राठौर सा.) कि न्यायालय में पेश किया , न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया ।उक्त जानकारी मीडिया सेल प्रभारी (एडीपीओ )सुरेश जामोद द्वारा दी गई
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