इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर आवेदक प्रफुल्लित हो रहे है
बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - मध्य प्रदेश शासन द्वारा किसानों को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता नियम 2020 की अधीन इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में उपलब्ध अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ को प्राधिकृत वेबपोर्टल एवं प्राधिकृत सेवा प्रदाता के माध्यम से प्रदान करने की अनुकरणीय पहल प्रारंभ की है। जिसके अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा खसरा, खतौनी, नामांतरण पंजीयन की प्रति, आदेश की प्रति इत्यादि अन्य संबंधित अभिलेखों को इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में प्राप्त कर बुरहानपुर के आवेदक प्रफुल्लित हो रहे है।
इस सेवा के अंतर्गत आवेदक द्वारा चाहा गया अभिलेख की प्रति अत्यंत कम समय में आवेदक के हाथों में उपलब्ध होती है। बुरहानपुर जिले के ग्राम बोरसल निवासी देवचंद पाटील ने अपने अभिलेखों को प्राप्त करने के उद्देश्य से आवेदन किया तथा अविलंब उसे प्राप्त कर लिया। आवेदक ने बताया कि पहले तहसील में जाकर कम्प्यूटर नकल प्राप्त करने में विलंब लगता था साथ समय की बर्बादी होती थी। आर्थिक रूप से आने-जाने में कठिनाई होती थी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अभिलेखों की प्रति इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में प्राप्त करने की सुविधा जिला प्रशासन द्वारा राजस्व विभाग के माध्यम से सुनिश्चित की गई है। जिससे लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से संबंधित अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई है। जिसके लिए मध्य प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन, राजस्व विभाग बधाई के पात्र है।
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