अंतर्राज्‍जीय सेक्‍स रैकेट गिरोह के सदस्‍यों को थाना रातीबड ने किया गिरफ्तार | Antarrajiya sex racket giroh ke sadasyo ko thana ratibad ne kiya giraftar

अंतर्राज्‍जीय सेक्‍स रैकेट गिरोह के सदस्‍यों को थाना रातीबड ने किया गिरफतार

अंतर्राज्‍जीय सेक्‍स रैकेट गिरोह के  सदस्‍यों को थाना रातीबड ने किया गिरफतार

भोपाल। जिला एवं सत्र न्‍यायालय में माननीय न्‍यायालय सुश्री प्रीति अग्रवाल के न्‍यायालय में अवैध देह व्‍यापार में लिप्‍त अंतर्राज्‍जीय गिरोह के सदस्‍यों को पुलिस द्वारा पेश किया गया। जहां आरोपीगणों द्वारा  जंमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया गया । उपस्थित अभियोजन अधिकारी श्रीमती मृगनयनी कुशवाह ने अभियुक्‍तगणों द्वारा प्रस्‍तुत जमानत आवेदन का विरोध करते हुये कहा कि अभियुक्‍तगणों द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रक्रति का है, जो किसी व्‍यक्ति विशेष को प्रभावित नहीं करता बल्कि पूरे समाज पर इसका दुष्‍प्रभाव पडता है। और वर्तमान में कोरोना के संक्रमण काल में अभियुक्‍तगणों द्वारा सरकार द्वारा दूरी बनाये रखने के निर्देशों की अवहेलना करते हुये उक्‍त अपराध कारित किया गया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा माननीय न्‍यायालय से अभियुक्‍तगणों की जमानत याचिका को निरस्‍त करने का निवेदन किया गया । केस डायरी के अवलोकन एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय द्वारा अभियुक्‍तगणों की जमानत याचिका को  निरस्‍त कर जेल भेज दिया गया । मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि थाना प्रभारी रातीबड को दिनांक 18/08/20 को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्‍त हुई कि साक्षी ढाबा तिराहा के पास होटल द लेक बर्बन ने पवन नाम का व्‍यक्ति अपनी सहयोगी पूजा के साथ देह व्‍यापार के संदिग्‍ध व्‍यापार में लिप्‍त है एवं होटल में रूके यात्रियों को लडकियां उपलब्‍ध कराते है। सूचना से वरिष्‍ठ अधिकारियों को अवगत कराकर थाना रातीबड से एक आरक्षक को सूचना की तस्‍दीक हेतु सादा वस्‍त्र में द लेक बर्बन होटल में भेजा गया। जिसके पश्‍चात सूचना सही पाये जाने से पुलिस स्‍टाफ थाना रातीबड द्वारा होटल द लेक बर्बन में कमरों में जाकर तलाशी ली गयी। तलाशी में आपत्तिजनक अवस्‍था में युवक युवतिया विभिन्‍न कमरों में पाये गये उनसे पूछताछ करने पर उन्‍होंने देह व्‍यापार में लिप्‍त होना एवं अनैतिक रूप से धनलाभ अर्जित करना स्‍वीकार किया।  पुलिस द्वारा 5 युवतियां एवं 9 युवकों के विरूद्ध अनैतिक देह व्‍यापार निवारण अधिनियम की धारा 4, 5 व 7 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर अभियुक्‍तगणों को न्‍यायालय में पेश किया।

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